Last Updated:September 06, 2025, 19:39 IST
Delhi Riots Case Update: दिल्ली दंगा केस में आरोपी शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. हाईकोर्ट ने जमानत खारिज की थी. अब शरजील को शीर्ष अदालत से राहत की उम्मीद है. जबकि अभियोजन ने उसे मास्टरमाइंड बताया.

नई दिल्ली: साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा से जुड़े बड़ी साजिश केस के अहम आरोपी शरजील इमाम ने एक बार फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया है. इस बार इमाम ने अपनी जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने इमाम समेत उमर खालिद और 8 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट का कहना था कि “विरोध के नाम पर हुई हिंसा को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं कहा जा सकता.” इसी आदेश को चुनौती देने के लिए अब शरजील इमाम शीर्ष अदालत पहुंचे हैं.
कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि षड्यंत्रकारी हिंसा को प्रदर्शन या विरोध का नाम नहीं दिया जा सकता. इसी आधार पर जमानत की याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं.
अभियोजन का आरोप: “मास्टरमाइंड”
सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दावा किया कि शरजील इमाम दंगे की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड है.
“भारत को बदनाम करने की योजना”
सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि इमाम और खालिद की नीयत भारत को वैश्विक स्तर पर शर्मिंदा करने की थी. उन्होंने गवाहों और दस्तावेजों का हवाला देकर कहा कि “दंगे एक सुनियोजित षड्यंत्र थे, जिनका मकसद देश को बदनाम करना और विभाजित करना था.” अभियोजन का कहना है कि 58 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और इनमें कई प्रोटेक्टेड गवाहों ने भी षड्यंत्र की पुष्टि की है.
अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद
शरजील इमाम की याचिका अब सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है. शीर्ष अदालत पहले उनकी एक अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर चुकी थी. लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती मिलने के बाद मामला नया मोड़ ले सकता है.
Sumit Kumar is working as Senior Sub Editor in News18 Hindi. He has been associated with the Central Desk team here for the last 3 years. He has a Master's degree in Journalism. Before working in News18 Hindi, ...और पढ़ें
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First Published :
September 06, 2025, 19:39 IST