दिल्लीवालों हो जाओ खुश... पुरानी गाड़ियों पर बैन के खिलाफ SC जाएंगी CM रेखा

13 hours ago

Last Updated:July 06, 2025, 13:45 IST

Delhi Old Vehicle News: दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ वाहनों यानी 10 साल से पुराने डीजल कार और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल कार पर प्रतिबंध को लेकर लोगों में खूब नाराजगी देखी जा रही थी. इसे देखते हुए अब दिल्ली की स...और पढ़ें

दिल्लीवालों हो जाओ खुश... पुरानी गाड़ियों पर बैन के खिलाफ SC जाएंगी CM रेखा

रेखा गुप्‍ता ने आज हाई-लेवल मीटिंग की. (File Photo)

हाइलाइट्स

सीएम रेखा गुप्ता सुप्रीम कोर्ट जाएंगीपुरानी कारों पर प्रतिबंध के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगीउन्होंने कहा- दिल्ली सरकार जनता की परेशानी को मजबूती से रखेगी

दिल्ली में पुरानी हो चुकी गाड़ियों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुड न्यूज दी है. उन्होंने एंड ऑफ लाइफ वाहनों यानी 10 साल से पुराने डीजल कार और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल कार पर प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्लीवासियों की परेशानियों को सर्वोच्च अदालत के समक्ष मजबूती से रखेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हम एंड ऑफ व्हीकल से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे. मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस संबंध में CAQM (Commission for Air Quality Management) को पत्र भी लिखा है, जिसमें योजना को रिवाइव करने की मांग की गई है.’

सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा?

रेखा गुप्ता ने आगे कहा, ‘हम सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली की जनता की गुहार रखेंगे और यह बताएंगे कि हमने प्रदूषण कम करने को लेकर क्या-क्या कदम उठाए हैं. हम दिल्ली के हक की लड़ाई लड़ेंगे. जब पूरे देश में एक पैरामीटर चलता है तो वही दिल्ली में भी लागू हो… सरकार अपना काम करे, प्रशासन अपना काम करे, लेकिन जनता को कष्ट ना हो… यही हमारा ध्येय है.’

उन्होंने यह भी कहा कि इस आदेश को रिवाइज करवाने के लिए जो भी एजेंसियां जिम्मेदार हैं, उनके समक्ष दिल्ली सरकार अपनी बात मजबूती से रखेगी और जनता को राहत दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी.

LG ने भी लिखा था पत्र

इससे पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी इस संबंध में सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखा था. इसमें उन्होंने दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने अपने फैसले में 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल कार का डीरजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया था. इसका मतलब हुआ कि इस अवधि के बाद ये गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकती है.

एलजी ने अपने पत्र में कहा है कि दिल्ली सरकार ने हाल के महीनों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए हैं और अब यहां हालात पहले से काफी बदल गए हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह बताया जाना चाहिए कि अब हालात पहले जैसे नहीं हैं और पुराने आदेश की समीक्षा की जरूरत है.

Saad Omar

An accomplished digital Journalist with more than 13 years of experience in Journalism. Done Post Graduate in Journalism from Indian Institute of Mass Comunication, Delhi. After Working with PTI, NDTV and Aaj T...और पढ़ें

An accomplished digital Journalist with more than 13 years of experience in Journalism. Done Post Graduate in Journalism from Indian Institute of Mass Comunication, Delhi. After Working with PTI, NDTV and Aaj T...

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New Delhi,Delhi

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