Last Updated:March 11, 2025, 13:08 IST
BH Series Vehicle Registration: BH सीरीज वाहन पंजीकरण से सरकारी और निजी कर्मचारियों को राज्य बदलने पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, जिससे समय और खर्च बचता है.

BH सीरीज वाहन पंजीकरण के लाभ और आवेदन प्रक्रिया.
हाइलाइट्स
BH सीरीज से बार-बार रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं.सरकारी और निजी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ.BH सीरीज के लिए ऑनलाइन आवेदन करें.मुंबई: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने वाहनों के लिए BH सीरीज शुरू की है. नौकरी, व्यवसाय या पर्यटन के लिए लगातार दूसरे राज्यों में यात्रा करने वाले नागरिकों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा. देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को भारत (BH) सीरीज रजिस्ट्रेशन शुरू किया. इसकी शुरुआत 15 सितंबर 2021 से की गई.
बता दें कि BH सीरीज के तहत रजिस्टर किए गए वाहन मालिक को हर 2 साल में उस राज्य के अधिसूचित दर से 25 प्रतिशत ज्यादा वाहन कर भरना होता है. इससे वाहन हस्तांतरण (Vehicle Transfer) संबंधित परिवहन विभाग पर भी भार कम होता है. केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, रक्षा क्षेत्र के कर्मचारी, बैंककर्मी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं.
दूसरे राज्य में ट्रांसफर होने वालों को राहत
बता दें कि ‘BH’ सीरीज का दूसरे राज्य में ट्रांसफर होने वाले सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ा फायदा हो रहा है. हर बार राज्य बदलने के बाद उन्हें वाहन की रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती. इससे उनका खर्च और समय भी बचता है.
कौन आवेदन कर सकता है?
BH सीरीज के लिए राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं. रक्षा क्षेत्र के कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं. साथ ही चार या अधिक राज्यों में कार्यालय रखने वाली निजी कंपनियों के कर्मचारी भी BH सीरीज के लिए आवेदन कर सकते हैं.
कैसे करेंगे आवेदन?
BH सीरीज के लिए ‘मॉर्थ’ वाहन पोर्टल पर लॉगिन करें. फॉर्म 20 भरें. निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को फॉर्म 60, वर्क सर्टिफिकेट और कर्मचारी पहचान पत्र की कॉपी जमा करनी होगी. इसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें. ऑनलाइन शुल्क या मोटर वाहन कर भरें.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
March 11, 2025, 13:08 IST