Last Updated:July 04, 2025, 11:42 IST
Noida Link Project : सुप्रीम कोर्ट के हालिया हादेश के बाद नोएडा के 4 सेक्टर्स को जोड़ने वाले लिंक रोड प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हो गया है. नोएडा प्राधिकरण जल्द ही इस 200 मीटर लंबे स्ट्रेच को बनाने की शुरुआत ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में लिंक रोड बनाने का आदेश दिया है.
हाइलाइट्स
नोएडा के 4 सेक्टर्स को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण शुरू होगा.सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 200 मीटर सड़क का रास्ता साफ हुआ.जाम से छुटकारा पाने के लिए लिंक रोड प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण.नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR)के नोएडा शहर की सड़कें वैसे तो दिल्ली को भी टक्कर देती हैं, लेकिन यहां 4 सेक्टर्स को आपस में जोड़ने वाली एक सड़क को पिछले 10 साल से मिलन का इंतजार था. आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इस सड़क के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. भूमि अधिग्रहण की समस्या से इस प्रोजेक्ट को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और इसके साथ ही नोएडा के चार सेक्टर में रहने वाले और यहां से गुजरने वाले हजारों लोगों को जाम से छुटकारा मिल जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने हाजीपुर गांव की एक छोटी सी जमीन के अधिग्रहण मामले पर फैसला दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद इस 200 मीटर की जमीन के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है. अब सेक्टर 99/100 को सेक्टर 46/47 के साथ जोड़ने के लिए लिंक रोड प्रोजेक्ट बनाने का काम शुरू हो सकता है. यह लिंक रोड रोजाना आवाजाही करने वाले हजारों लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा. नोएडा प्राधिकरण जल्द ही इस लिंक प्रोजेक्ट का काम शुरू कर सकता है.
किन सेक्टर्स को मिलेगा फायदा
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा प्राधिकरण जल्द ही इस लिंक प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू करने वाला है, जिससे शहर के 4 बड़े सेक्टर्स को फायदा मिलेगा. अभी इन सेक्टर्स में काफी जाम लगता है, खासकर सुबह और शाम के वक्त. यह 200 मीटर का स्ट्रेच रोड सेक्टर 46, 47 के साथ सेक्टर 99 और 98 के बीच आवाजाही को भी आसान बनाएगा. इसके अलावा सेक्टर 100 और 101 के रास्ते हाजीपुर जाने के रास्ते पर भी जाम की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा.
22 साल पहले शुरू हुआ था विरोध
इस प्रोजेक्ट का विरोध साल 2003 में ही शुरू हो गया था, जब हाजीपुर गांव के निवासी हुकुम सिंह ने इसके लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध करना शुरू कर दिया था. हुकुम सिंह ने 2001-02 में भूमि अधिग्रहण कानून 1894 का विरोध करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया. कोर्ट ने साल 2021 में उनकी अपील को ठुकरा दिया और कहा कि यह जमीन पहले से ही सरकार के साथ है और इसे सेक्शन 11ए के तहत भूमि अधिग्रहण अधिकारी को दिया जा चुका है.
हुकुम सिंह के बाद बेटों ने लड़ा केस
हुकुम सिंह की मौत के बाद उनके बेटों ने सुप्रीम कोर्ट में इस भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अपील की. उन्होंने कोर्ट से रोड के प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन पिछले साल 21 नवंबर को जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्रा ने उनकी अपील को ठुकरा दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में कोई बदलाव नहीं करना चाहते.
अतिक्रमण हटाने का भी आदेश
नोएडा अथॉरिटी को 200 मीटर के स्ट्रेच रोड बनाने वाली जगह पर बने अतिक्रमण को हटाने की भी छूट दी जा चुकी है. अथॉरिटी अब इस विवादित जमीन पर बनी 10 से 12 दुकानों, कंक्रीट की बिल्डिंग और करीब 70 स्लम झोपडि़यों को हटाने की कार्रवाई शुरू करेगा. इसके लिए पुलिस की मदद भी मिलेगी. अथॉरिटी ने कहा है कि फिलहाल इस मामले से जुड़ा हुआ कोई भी केस किसी भी अदालत में लंबित नहीं है. जाहिर है कि इस प्रोजेक्ट पर निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा.
प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि...और पढ़ें
प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि...
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