Last Updated:March 13, 2025, 14:57 IST
Bangladesh News: बांग्लादेशी युवक आमिर सोहेल ने हिंदू बनकर नाबालिग लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया. लड़की भी इस युवक के साथ भागने को तैयार हो गई. दोनों ने जमकर सुहागरात मिलानाई. लड़की ने मां को फोन मि...और पढ़ें

कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया. (Representational Picture)
नई दिल्ली. बांग्लादेश का एक मुस्लिम युवक करीब एक दशक पहले तारों के नीचे से भारत में आया. वो यहां हिन्दू बनकर रहने लगा. इस दौरान इस युवक ने एक नाबालिग को अपने प्यार में फंसा लिया. गुमराह कर लड़की को उसके घर से भगाने के बाद इस शख्स ने उसके साथ पश्चिम बंगाल के कई स्थानों पर ‘सुहागरात’ मनाई. इसी बीच लड़की को पता चला कि यह तो बांग्लादेशी मुस्लिम शख्स है और वो उसे आगे किसी अन्य शख्स को बेचने की प्लानिंग कर रहा है. उसने तुरंत अपनी मां को फोन मिलाया. जिसके बाद इस बांग्लादेशी की गिरफ्तारी हो सकी. इस युवक को अब जलपाईगुड़ी की अदालत ने दोषी करार दिया और 10 साल कैद की सजा सुनाई.
यह घटना साल 2017 की है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर युवक को अरेस्ट कर लिया था. तभी से केस की सुनवाई लंबे समय से चल रही थी. अब उस मामले में आमिर सोहेल नाम के युवक को सजा सुनाई गई है. आमिर सोहेल 2017 में राजगंज थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल होने भारत आया था. उस समय उस पर अवैध रूप से भारत में घुसने का आरोप लगा था. उसने गलत नाम का इस्तेमाल कर हिन्दू बनकर एक स्थानीय नाबालिग लड़की के साथ प्रेम संबंध बना. फिर, उसे बहला-फुसलाकर कूचबिहार जिले के दिनहाटा इलाके में ले गया. वहां नाबालिग लड़की के साथ उसने जबरन शारीरिक संबंध बनाए.
लड़की ने मां को घुमाया फोन
फिर नाबालिग ने किसी तरह घर पर मां को फोन करके सारी बात बताई. बेटी के लापता होने के बाद परिवार ने राजगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. सूचना मिलने पर पुलिस दोनों को दिनहाटा ले आई. इस घटना के आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया. मुकदमा शुरू हुआ. बुधवार को जलपाईगुड़ी पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रिंटू सुर ने आरोपी को दोषी पाया. पॉक्सो अदालत के लोक अभियोजक देबाशीष दत्ता ने बताया कि आरोपी ने एक तरफ तो अपनी पहचान छिपाकर खुद को हिंदू बताया और नाबालिग से प्रेम संबंध बनाया और दूसरी तरफ उसे बहला-फुसलाकर दिनहाटा ले गया. वहां उसने उसे एक गुप्त तंबू में रखा और कई बार उसके साथ बलात्कार किया.
लड़की को बेचने का था प्लान
वकील ने यह भी आरोप लगाया कि बांग्लादेशी युवक ने बाद में नाबालिग को बेचने के लिए कई जगहों पर फोन करना शुरू कर दिया. नाबालिग ने सब कुछ सुन लिया. उसके बाद लड़की ने अपने परिवार ने संपर्क किया, तो राजगंज पुलिस ने उन्हें बचाया. आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और अवैध प्रवेश कानून दोनों के तहत मामला दर्ज किया गया था. मामले के दौरान 10 लोगों ने गवाही दी. दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद आज न्यायाधीश रिंटू सुर ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
First Published :
March 13, 2025, 14:57 IST