जयपुर. राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए विद्युत एमनेस्टी योजना लागू की है. इसके तहत बिजली उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर 2023 तक विभिन्न कारणों से काटे गए कनेक्शन की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर उन्हें छूट दी जाएगी. बिजली उपभोक्ताओं को बकाया जमा करवाने पर ब्याज और पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी. उपभोक्ता इसके लिए संबधित बिजली विभाग के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं. योजना 31 दिसंबर 2024 तक लागू रहेगी.
डिस्कॉम चेयरमैन एवं जयपुर डिस्कॉम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि एमनेस्टी योजना जयपुर, जोधपुर और अजमेर तीनों विद्युत वितरण निगमों के उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई है. योजना के तहत उपभोक्ता बकाया राशि जमा करवाकर विद्युत कनेक्शन को जुड़वा भी सकते हैं. इसमें कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के कटे हुए कनेक्शन कृषि नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार जोड़े जाएंगे जबकि अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के कनेक्शन टीसीओएस-2021 के प्रावधानों के अनुसार जोड़े जाएंगे.
बिजली चोरी और दुरुपयोग के मामले इसमें शामिल नहीं होंगे
उन्होंने बताया कि एमनेस्टी योजना का लाभ केवल ऐसे उपभोक्ताओं को ही मिलेगा जिन्होंने गत 3 बरसों में इस तरह की योजनाओं का लाभ नहीं लिया है. बिजली चोरी और दुरुपयोग के मामले इसमें शामिल नहीं होंगे. इसके साथ ही विद्युत बिल राशि संबंधित मामला न्यायालय में लंबित होने पर उपभोक्ता की ओर से एक महीने के अंदर न्यायालय से प्रकरण वापस लिए जाने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर ही योजना का लाभ देय होगा.
मूल बकाया राशि से संबंधित विवाद का निस्तारण भी करवा सकते हैं
उपभोक्ता मूल बकाया राशि से संबंधित विवाद का निस्तारण करवाना चाहते हैं तो पहले संबंधित आंतरिक शिकायत निस्तारण प्रकोष्ठ IGR Cell और उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम CGRF में आवेदन करना होगा. संबंधित फोरम के निर्णयानुसार एमनेस्टी योजना का लाभ मिल सकेगा. ऐसे मामलों में उपभोक्ता को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फोरम की ओर से किया गया निर्णय उसे स्वीकार है. यदि कोई प्रकरण न्यायालय में है तो उसे वापस ले लिया गया है. डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे योजना अवधि में बिजली की बकाया राशि बिना ब्याज और पेनल्टी के जमा करवाने पर सरकार की ओर से दी जा रही सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं.
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FIRST PUBLISHED :
November 16, 2024, 08:59 IST