बिहार में SIR पर EC का ऐलान, बिना नोटिस-आदेश नहीं कटेगा किसी मतदाता का नाम

1 week ago

Last Updated:August 10, 2025, 10:36 IST

Election Commission: बिहार में SIR प्रक्रिया पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर स्पष्ट किया कि बिना नोटिस-आदेश किसी मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा. आयोग ने पारदर्शिता के लिए राजनीतिक दलों को सूच...और पढ़ें

बिहार में SIR पर EC का ऐलान, बिना नोटिस-आदेश नहीं कटेगा किसी मतदाता का नामचुनाव आयोग ने कहा है कि बिना नोटिस बिहार में किसी मतदाता का नाम नहीं कटेगा.

Election Commission:  बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में चुनाव आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर अपनी स्थिति स्पष्ट की है. आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नियमों के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल न किए गए व्यक्तियों की अलग से सूची प्रकाशित करने या उनके नाम हटाने के कारण बताने की कोई अनिवार्यता नहीं है. इसके बावजूद, आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों को बूथ-स्तर पर उन मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराई है, जिनके एन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त नहीं हुए थे और जिनके नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं.

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से बिना नोटिस और आदेश के नहीं हटाया जाएगा. यह बयान बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान उठे विवादों के जवाब में आया है. आयोग ने कहा कि उसने मतदाता सूची को अपडेट करने और पात्र मतदाताओं को शामिल करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं, ताकि कोई भी पात्र मतदाता वंचित न रहे.

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की याचिका का विरोध करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल न किए गए व्यक्तियों की सूची प्रकाशित करने और उनके गैर-शामिल होने के कारण बताने की मांग नियमों के अनुरूप नहीं है. आयोग ने यह भी बताया कि ड्राफ्ट सूची में शामिल न होने वाले मतदाता अपने नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आयोग ने एक सुचारु प्रक्रिया स्थापित की है, जिसके तहत मतदाता अपने नाम जोड़ने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन दाखिल कर सकते हैं.

SIR का खूब प्रचार-प्रसार किया गया

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी सूचित किया कि SIR प्रक्रिया के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए कई कदम उठाए गए हैं. बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) द्वारा घर-घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म एकत्र किए गए हैं, ताकि मतदाता सूची को सटीक और अद्यतन किया जा सके. आयोग ने दावा किया कि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे. इसके लिए BLO ने गहन अभियान चलाया और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न माध्यमों का सहारा लिया गया. यह मामला बिहार में SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर उठे सवालों से संबंधित है. कई संगठनों और व्यक्तियों ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया था. हालांकि, चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसकी प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों के अनुरूप और निष्पक्ष है.

संतोष कुमार

न्यूज18 हिंदी में बतौर एसोसिएट एडिटर कार्यरत. मीडिया में करीब दो दशक का अनुभव. दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, आईएएनएस, बीबीसी, अमर उजाला, जी समूह सहित कई अन्य संस्थानों में कार्य करने का मौका मिला. माखनलाल यूनिवर्स...और पढ़ें

न्यूज18 हिंदी में बतौर एसोसिएट एडिटर कार्यरत. मीडिया में करीब दो दशक का अनुभव. दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, आईएएनएस, बीबीसी, अमर उजाला, जी समूह सहित कई अन्य संस्थानों में कार्य करने का मौका मिला. माखनलाल यूनिवर्स...

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First Published :

August 10, 2025, 10:36 IST

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