Last Updated:March 14, 2025, 08:59 IST
Bangalore : बेंगलुरु पुलिस ने 20 साल से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद सिद्दीक को गिरफ्तार किया है. उसकी गर्भवती पत्नी पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी. पुलिस गर्भवती महिला के बच्चों ...और पढ़ें

महिला पर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया. (Representational Picture)
हाइलाइट्स
बेंगलुरु में 20 साल से रह रहा बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार.गर्भवती पत्नी पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी.उनके तीन बच्चों को भारत की नगारिकता मिलेगी या नहीं?नई दिल्ली. एक महिला की प्रेग्नेंसी इस वक्त बेंगलुरु पुलिस के गले की फांस बनती नजर आ रही है. दरअसल, करीब 9 माह की गर्भवती है. वो किसी भी वक्त नवजात शिशु को जन्म दे सकती है. खासबात यह है कि यह महिला अवैध रूप से भारत में रह रही है. वो मूल रूप बांग्लादेश की रहने वाली है. पति करीब 20 साल पहले भारत आया था और यहां आकर बेंगलुरु में बस गया. उसके पास भारत में रहने का ढेरों जाली दस्तावेज हैं. अचानक जब उनके पुलिस आ धमकी तो महिला ने छूटते ही कहा- मैं पेटसे हूं. ऐसे में कुछ वक्त के लिए पुलिसकर्मी भी कंफ्यूज हो गए.
दरअसल, बेंगलुरु से एक 50 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक को पिछले 20 साल से अधिक समय से शहर में अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. मोहम्मद सिद्दीक बेंगलुरु में कबाड़ का व्यापारी है. वो वो साल 2006 में पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था और कुछ महीनों तक दिल्ली में रहने के बाद बेंगलुरु आ गया था. सिद्दीक अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ कडुगोडी के दोड्डबनहल्ली में रहता है. पुलिस ने उसके पास से एक आधार कार्ड और वोटर आईडी बरामद की है, जो उसके डोड्डबनहल्ली के आवासीय पते से जारी किए गए थे.
प्रेग्नेंट महिला पर नहीं होगा एक्शन
पुलिस के अनुसार, सिद्दीक ने ये कार्ड प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश किए थे. उसकी पत्नी भी बांग्लादेश की ही रहने वाली है. वो नौ महीने की गर्भवती है और कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है. एक जांच अधिकारी ने कहा, “महिला की मेडिकल कंडीशन को देखते हुए, हम फिलहाल उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं.” पुलिस ने सिद्दीक के घर से आठ आधार कार्ड बरामद किए हैं. उन्होंने कहा, “ये उसके रिश्तेदारों के हैं, और सिद्दीक का दावा है कि उसने उन्हें आधिकारिक उद्देश्यों के लिए रखा था. हमने कार्ड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के खानिजा भवन स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को सौंप दिए हैं और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं.”
अवैध घुसपैठियों के भारत में जन्मे बच्चों को लेकर क्या है नियम?
अब सवाल यह उठता है कि बांग्लादेशी महिला के दो बच्चे हैं और वो तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली है. ऐसे में क्या उसके बच्चों की नागरिकता भारत की होगी. हम बात दें कि भारत में अमेरिका जैसी बर्थ-राइट वाली नागरिकता की नीति नहीं है. भारत की नागरिकता नीति यहां जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान नहीं करती है. भारत में जन्मे बच्चे को तभी भारत का नागरिक माना जाता है जब उसके माता-पिता में से कम से कम एक भारतीय नागरिक हो, और दूसरा अवैध प्रवासी न हो.
First Published :
March 14, 2025, 08:59 IST