महिला के बयान FIR से मेल नहीं खाते... पुणे रेप केस में पुलिस का बड़ा खुलासा

8 hours ago

Last Updated:July 06, 2025, 14:46 IST

पुणे में एक महिला के रेप केस में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस ने कहा कि रेप का आरोप लगाने वाली महिला के बयान भ्रामक और एफआईआर से मेल नहीं खाते हैं. इसके बाद हिरासत में लिए गए एक आरोपी को छोड़ दिय...और पढ़ें

महिला के बयान FIR से मेल नहीं खाते... पुणे रेप केस में पुलिस का बड़ा खुलासा

पुणे रेप केस में महिला के बयान बार-बार बदल रहे हैं.(Representative Image:PTI)

पुणे. पुणे रेप केस में एक नया चौंकाने वाला खुलासा करते हुए पुलिस ने शनिवार को कहा कि शिकायत करने वाली महिला पूछताछ के दौरान अपने बयान बदलती रही. जिसके बाद 22 साल की डेटा साइंटिस्ट कथित पीड़िता को अदालत में पेश किया गया. शहर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के सामने कल उसका बयान दर्ज किया गया. जो उसकी शिकायत से जुड़ा है. महिला ने कहा कि बुधवार शाम को कोंढवा की एक पॉश सोसायटी में उसके आवास पर एक अज्ञात कूरियर डिलीवरी एजेंट ने उसके साथ कथित तौर पर रेप किया.

आरोपी शख्स पहले भी महिला से मिल चुका था
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस उपायुक्त (जोन वी) राजकुमार शिंदे ने बताया कि ‘हमने महिला को सीजेएम टीएम अहमद के सामने पेश किया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 183 के प्रावधानों के तहत उसका बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई .’ जांच के दौरान यह बात सामने आई कि आरोपी और महिला दोस्त थे और उसने जांच के दौरान पुलिस को कथित तौर पर बताया कि उसने गुस्से में शिकायत दर्ज कराई थी. क्योंकि उसने उस शाम उसके साथ जबरदस्ती की थी जब वह संभोग के लिए तैयार नहीं थी. कथित तौर पर वे पहले भी उसके घर पर मिले थे जब उसके माता-पिता दूर थे.

एफआईआर और बयान अलग- अलग
शिंदे ने कहा कि महिला की गुरुवार को दर्ज कराई गई एफआईआर और उसके बाद दिए गए बयानों में कई विसंगतियां थीं. अधिकारी ने मीडिया को बताया कि पूछताछ के दौरान वह लगातार अपने बयान बदलती रही. जांच से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने उससे कई जरूरी बिंदुओं पर पूछताछ की, जिसके जवाब में उसने कई मौखिक और लिखित बयान दिए. लेकिन सत्यापन के दौरान वे विरोधाभासी और भ्रामक पाए गए. उसके बयान एफआईआर के अनुरूप नहीं हैं. जांच के नतीजे के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया जाएगा. उसे काउंसलिंग सेशन के लिए भेजा जाएगा.

महिला ने झूठी शिकायत दर्ज कराई
महिला ने पहले आरोप लगाया था कि वह व्यक्ति कूरियर देने के लिए उसके घर आया था और उसे बेहोश करने के लिए उसके चेहरे पर कुछ रसायन छिड़का और फिर कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया. उसने यह भी दावा किया था कि उसने उसके फोन से एक सेल्फी ली थी और एक संदेश छोड़ा था कि ‘मैं वापस आऊंगा.’ पुणे के सीपी अमितेश कुमार ने कहा कि यह पाया गया कि महिला ने झूठी शिकायत दर्ज कराई थी. उसकी शिकायत ने पुणे पुलिस को गुमराह किया. उन्होंने कहा कि पुलिस ने गुरुवार को उसकी शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज किया था. हालांकि, जांच के बाद पता चला कि आरोपी महिला का दोस्त था और उसके घर में कोई जबरदस्ती प्रवेश नहीं हुआ था. जिसके बाद पुलिस ने शनिवार को उसे नोटिस देने के बाद कुछ शर्तों के साथ रिहा कर दिया. पुलिस ने बानेर में रहने वाले 24 साल के उच्च योग्यता प्राप्त पेशेवर आरोपी को हिरासत में लिया था. सेल्युलर लोकेशन जैसे सबूतों के आधार पर यह साबित हुआ कि वह कथित घटना के समय घर के आसपास ही था. उसे यह निर्देश देकर रिहा किया गया कि वह जब भी जरूरत होगी, जांच में शामिल होगा.

Rakesh Singh

Rakesh Singh is a chief sub editor with 14 years of experience in media and publication. affairs, Politics and agriculture are area of Interest. Many articles written by Rakesh Singh published in ...और पढ़ें

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Pune,Maharashtra

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