Last Updated:March 10, 2025, 18:50 IST

कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में शरजील इमाम पर आरोप तय किए. (Image:PTI)
नई दिल्ली. दिल्ली में हिंसा भड़काने के आरोपी शरजील इमाम को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली के जामिया नगर इलाके में साल 2019 में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शरजील इमाम समेत 11 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं. साकेत कोर्ट में इस मामले में शिफा उर रहमान समेत 15 लोगों को बरी भी किया गया है.
साल 2019 में दिल्ली के जामिया नगर इलाके में हुई हिंसा मामले में साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई. साकेत कोर्ट ने शिफा उर रहमान समेत 15 लोगों को बरी किया है. वहीं शरजील इमाम समेत 11 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं. कोर्ट ने शरजील इमाम के खिलाफ आरोप तय करते हुए उसे हिंसा भड़काने की साजिश का सरगना बताया है.
कोर्ट ने कहा कि शरजील इमाम ने एक समुदाय के लोगों को चक्का जाम के लिए भड़काया. शरजील ने केवल हिंसा ही नहीं भड़काई बल्कि वो ही इसका सरगना था. इसके कारण शरजील इमाम पर दंगे भड़काने का आरोप तय हुआ. कोर्ट ने माना कि शरजील इमाम का भाषण लोगों को भड़काने के लिए था. उसके भाषण के कारण लोगों के मन में क्रोध और घृणा पैदा हुई. इसका असर ये हुआ कि सड़कों पर गैरकानूनी सभा के सदस्यों ने व्यापक हिंसा को अंजाम दिया.
कोर्ट ने आगे कहा कि शरजील इमाम की तरफ से खुले तौर पर एक समुदाय के मन में दूसरे समुदाय के प्रति क्रोध और घृणा की भावना पैदा की गई. उसके सांप्रदायिक भाषण के खिलाफ IPC की धारा 109 और 153A भी उचित रूप से लागू होती है. इतना ही नहीं शरजील इमाम ने उत्तर भारत के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा करने के लिए भीड़ को उकसाया.
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
March 10, 2025, 18:50 IST