Last Updated:August 11, 2025, 01:49 IST
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने सिर पर मैला ढोने की तस्वीरों पर संज्ञान लिया. जस्टिस धूलिया और जस्टिस कुमार की पीठ ने पीडब्ल्यूडी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने उन तस्वीरों पर संज्ञान लिया है जिनमें शीर्ष अदालत के एक द्वार पर सिर पर मैला ढोने और अमानवीय तरीके से सफाई का काम करते हुए लोगों को देखा जा सकता है. जस्टिस सुधांशु धूलिया (अब रिटायर) और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने छह अगस्त के अपने आदेश में कहा, “हम यह भी कहने को विवश हैं कि हमें जो तस्वीरें दिखाई गई हैं, उनमें यह दर्शाया गया है कि इस अदालत के द्वार ‘एफ’ पर भी सिर पर मैला ढोने और अमानवीय तरीके से सफाई का काम किया जा रहा है. लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के संबंधित अधिकारी उपरोक्त आवेदनों पर जवाब दाखिल करें.”
जस्टिस धूलिया नौ अगस्त को रिटायर हो गए. सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका में दायर आवेदनों पर विचार कर रहा था, जिनमें सिर पर मैला ढोने की प्रथा का मुद्दा उठाया गया है. अपने आदेश में पीठ ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम को मामले में पक्ष-प्रतिवादी बनाया. सुप्रीम कोर्ट ने निगम को निर्देश दिया कि वह आवेदनों पर जवाब दाखिल कर बताए कि क्यों सिर पर मैला ढोने का काम अब भी इस तरह से किया जा रहा है, जिससे ऐसे श्रमिकों को अपने जीवन को जोखिम में डालना पड़ रहा है और वह भी बिना उचित उपकरणों के, जैसा कि याचिका के साथ संलग्न तस्वीरों में दिखाया गया है.
पीठ ने कहा, “यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अगली तारीख पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो हमारे पास ऐसे अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, जो श्रमिकों के जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं.” अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तिथि 10 सितंबर तय की.
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ें
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...
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Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
August 11, 2025, 01:41 IST