Last Updated:June 24, 2025, 16:10 IST
हिसार में चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में छात्रों ने लाठीचार्ज के विरोध में महापंचायत बुलाई है. प्रशासन ने धारा 163 लागू की है. छात्रों ने 27 जून से यूनिवर्सिटी बंद करने की चेतावनी दी है.

मंत्री और विधायक की कमेटी के बीच कुछ मांगों पर छात्रों की सहमति नहीं बनीं.
हाइलाइट्स
छात्रों ने 27 जून से यूनिवर्सिटी बंद करने की चेतावनी दी.प्रशासन ने यूनिवर्सिटी के आसपास धारा 163 लागू की.छात्रों ने लाठीचार्ज के विरोध में महापंचायत बुलाई.हिसार. हरियाणा के हिसार में चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. मामले में अब छात्रों ने महापंचायत बुलाई है. वहीं, प्रशासन ने भी यूनिवर्सिटी के आसपास धारा 163 लागू कर दी है. उधर, किसान नेता राकेश टिकैट ने कहा कि अगर प्रशासन ने छात्रों को यहां से हटाने की कोशिश की तो उसी टाइम पूरे देश के किसान अपना ट्रैक्टर लेकर हिसार के लिए निकल पड़ेंगे.
दरअसल, एचएयू के छात्रों पर 10 जून को प्रोफेसर एवं सिक्योरिटी गार्ड द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में यूनिवर्सिटी में धरना चल रहा है. छात्रों ने पेपर तक नहीं दिए. इस मामले में प्रोफेसर व सिक्योरिटी गार्ड को हटा दिया गया. छात्रों की वीसी को हटाने और हमला करने वालों की गिरफ्तारी की मांग है. वहीं सरकार छात्रवृत्ति देने पर मान गई है और कुछ मांगें मान ली. मंत्री और विधायक की कमेटी के बीच कुछ मांगों पर छात्रों की सहमति नहीं बनीं.
इसके चलते जिला प्रशासन ने एचएयू और कोर्ट परिसर के आसपास धारा 163 के तहत पांच या इससे लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी है. ऐसे में माहौल गरमा गया है. इसको लेकर जिला प्रशासन ने गाइड लाइन जारी की है. छात्रों व अन्य संगठनों ने इसका रोष जताया है.
यूनिवर्सिटी, लघु सचिवालय व कोर्ट परिसर के आसपास कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीसी अनीश यादव ने धारा-163 लागू कर दी है और अब कृषि विश्वविद्यालय, लघु सचिवालय व कोर्ट परिसर के आसपास 2 किलोमीटर के क्षेत्र में आग्नेयास्त्र, लाठी, तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू और अन्य हथियार लेकर चलने पर रोक है.
27 जून को बंद कर देंगे यूनिवर्सिटी
साथ ही विश्वविद्यालय परिसर के अंदर 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाई है. यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य लोक सेवकों तथा सिख समुदाय द्वारा धार्मिक प्रतीकों के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले कृपाण आदि पर लागू नहीं होगा. उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा. उधर, छात्रों ने महापंचायत में बड़ा फैसला लिया है और कहा कि 26 जून तक सरकार का इंतजार किया जाएगा, अन्यथा 27 जून से चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाएगा.
13 Years Experience in Print and Digital Journalism. Earlier used to Work With Dainik Bhaskar, IANS, Punjab Kesar and Amar Ujala . Currently, handling Haryana and Himachal Pradesh Region as a Bureau chief from ...और पढ़ें
13 Years Experience in Print and Digital Journalism. Earlier used to Work With Dainik Bhaskar, IANS, Punjab Kesar and Amar Ujala . Currently, handling Haryana and Himachal Pradesh Region as a Bureau chief from ...
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