Last Updated:November 04, 2025, 11:12 IST
Air Ticket Refund Rule : हवाई टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने की संभावना है. डीजीसीए ने प्रस्ताव दिया है कि अब 48 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल कराने या बदलाव करने पर कोई शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा.
हवाई टिकट कैंसिल कराने पर अब कोई रिफंड नहीं देना पड़ेगा. नई दिल्ली. हवाई यात्रियों को जल्द ही बड़ा तोहफा मिलने वाला है. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हवाई टिकट कैंसिल करने पर लगने वाला शुल्क खत्म करने की योजना बनाई है. नियामक का कहना है कि यात्रियों को अभी अपना टिकट कैंसिल कराने पर मोटा शुल्क चुकाना पड़ता है. साथ ही कई बार टिकट कैंसिल करने पर पैसे रिफंड करने में भी काफी देरी होती है, क्योंकि ज्यादातर यात्री अपना टिकट बिचौलियों या एजेंट के जरिये बुक कराते हैं और कंपनियां रिफंड की जिम्मेदारी भी इन एजेंट पर ही डाल देती हैं. नए नियम में क्रेडिट कार्ड से टिकट खरीदने पर 7 दिन में रिफंड देना पड़ेगा.
डीजीसीए के प्रस्ताव की मानें तो हवाई यात्रियों को जल्द ही बुकिंग के 48 घंटों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने टिकट रद्द करने या संशोधित करने की अनुमति मिल सकती है. विमानन नियामक डीजीसीए ने टिकट वापसी के नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव रखा है. इसका मतलब है कि अगर हवाई टिकट बुक कराने के 48 घंटे के भीतर इसे रद्द कराया जाता है अथवा इसमें कोई बदलाव किया जाता है तो इसके लिए किसी तरह का शुल्क नहीं देना पड़ेगा.
रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइंस की होगी
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने प्रस्ताव दिया है कि यात्रा एजेंट और पोर्टल के माध्यम से टिकट खरीदने की स्थिति में वापसी का दायित्व एयरलाइनों का होगा, क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं. इसका मतलब है कि यात्री भले ही अपना टिकट मेक माई ट्रिप जैसे किसी भी बिचौलिए अथवा थर्ड पार्टी से खरीदें लेकिन इसे कैंसिल कराने पर पैसे रिफंड करने की जिम्मेदारी एयरलाइंस की होगी. डीजीसीए ने साफ कहा है कि यह थर्ड पार्टी एजेंट अथवा एजेंसियां भी इन्हीं एयरलाइंस की प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं. लिहाजा अंतिम जिम्मेदारी एयरलाइंस कंपनियों की ही होगी.
21 दिन में पैसे वापसी जरूरी
नियामक ने हवाई टिकटों की वापसी से संबंधित नागर विमानन आवश्यकता (सीएआर) में बदलावों पर विचार करते हुए कहा कि एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पैसे वापसी की प्रक्रिया 21 कार्यदिवसों के भीतर पूरी हो जाए. प्रस्तावित बदलाव हवाई टिकट वापसी से संबंधित चिंताओं और मुद्दों की पृष्ठभूमि में किए गए हैं. इस बदलाव के बाद अपना टिकट कैंसिल कराने वाले यात्रियों को रिफंड का पैसा 21 दिन के भीतर मिल जाएगा. ऐसा डीजीसीए ने सुनिश्चित करने का प्रस्ताव दिया है.
…यहां 7 दिन में रिफंड 
सरकार ने एयरलाइनों के टिकट रिफंड नियम भी सख्त कर दिए हैं. ऐसे टिकट जो क्रेडिट कार्ड से खरीदे गए हैं, कैंसिल करने पर 7 दिन में रिफंड करना जरूरी होगा. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों की शिकायतों को देखते हुए टिकट रिफंड से जुड़ी नई न्यूनतम आवश्यकताएं जारी की हैं. सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (CAR) – सेक्शन 3, सीरीज ‘M’, पार्ट-II (फरवरी 2019)” के तहत यह प्रावधान सभी घरेलू, गैर-निर्धारित तथा विदेशी एयरलाइनों पर लागू होंगे।
ये बदलाव भी लागू होंगे
प्रियंका काण्डपालवरिष्ठ संवाददाता
आज तक से टीवी पत्रकारिता शुरू करने वाली प्रियंका कांडपाल को अब तक तकरीबन 11 साल का अनुभव है. तकरीबन चार साल आज तक में रिपोर्टिंग के साथ एंकरिंग भी कर चुकी हैं. उसके बाद इंडिया टीवी में पांच साल तक काम किया. 201...और पढ़ें
आज तक से टीवी पत्रकारिता शुरू करने वाली प्रियंका कांडपाल को अब तक तकरीबन 11 साल का अनुभव है. तकरीबन चार साल आज तक में रिपोर्टिंग के साथ एंकरिंग भी कर चुकी हैं. उसके बाद इंडिया टीवी में पांच साल तक काम किया. 201...
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Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
November 04, 2025, 06:30 IST

                        5 hours ago
                    
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        