Last Updated:October 27, 2025, 17:17 IST
SIR 12 States List: CEC ज्ञानेश कुमार ने 12 राज्यों/UTs में SIR (स्पेशल इंटीग्रेटेड रिवीजन) लागू करने का ऐलान किया है. सूची में UP, केरल, बंगाल, तमिलनाडु, MP, गुजरात समेत 9 राज्य और 3 UTs शामिल हैं.
12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 'SIR' लागू करने का ऐलान. (फाइल फोटो PTI)नई दिल्ली: देश में मतदाता सूचियों को और अधिक सटीक, त्रुटिहीन और अपडेटेड बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि बिहार में पहले चरण की सफलता के बाद अब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ‘स्पेशल इंटीग्रेटेड रिवीजन’ (SIR) प्रक्रिया शुरू की जाएगी. बिहार में इस मॉडल पर बनी मतदाता सूची पर ‘जीरो अपील’ दर्ज हुई थी, जिसे आयोग ने “पारदर्शिता और दक्षता का प्रमाण” बताया है.
उन्होंने कहा कि दूसरे चरण की शुरुआत से पहले इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूचियां आज रात फ्रीज कर दी जाएंगी, जिसके बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की विस्तृत प्रक्रिया शुरू होगी. यह निर्णय आगामी विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए अत्यंत अहम माना जा रहा है.
SIR कहां लागू होगा और कौन से राज्य हैं बाहर?
CEC ज्ञानेश कुमार के अनुसार, SIR का दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा, जिसकी शुरुआत कल (28 अक्टूबर, 2025) से होगी. इन 12 राज्यों/UTs की सूची निम्नलिखित है:
CEC के बयान से स्पष्ट होता है कि ये वो राज्य हैं जहां गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण की आवश्यकता महसूस की गई है. SIR मुख्य रूप से उन राज्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा जहां लंबे समय से मतदाता सूचियों का गहन सत्यापन नहीं हुआ है, ताकि वहां की सूचियों को नवीनतम और त्रुटिरहित बनाया जा सके.
पारदर्शिता और निगरानी की नई व्यवस्था
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) तीन बार घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे. उनके ऊपर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) निगरानी रखेंगे. किसी भी विवाद की स्थिति में अपील की सुविधा भी तय की गई है – पहली अपील जिला मजिस्ट्रेट (DM) और दूसरी अपील संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पास होगी.
मतदाता पात्रता और डिजिटल सुविधा
चुनाव आयोग ने मतदाता पात्रता को दोहराते हुए कहा कि भारत का नागरिक होना, 18 वर्ष की आयु पूरी करना, निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना, और किसी कानून के तहत अयोग्य न होना जरूरी है.
प्रवासी मतदाताओं को सुविधा देने के लिए अब ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की सुविधा दी गई है, ताकि उनके नाम सूची से गलती से न हटें.
CEC ने कहा, “यह कदम लोकतंत्र की नींव, स्वच्छ और सटीक मतदाता सूची को और मजबूत करेगा.”
Sumit Kumar is working as Senior Sub Editor in News18 Hindi. He has been associated with the Central Desk team here for the last 3 years. He has a Master's degree in Journalism. Before working in News18 Hindi, ...और पढ़ें
Sumit Kumar is working as Senior Sub Editor in News18 Hindi. He has been associated with the Central Desk team here for the last 3 years. He has a Master's degree in Journalism. Before working in News18 Hindi, ...
और पढ़ें
न्यूज़18 को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।
First Published :
October 27, 2025, 17:13 IST

3 hours ago
