नई दिल्ली. कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई. ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार रूम में हुआ था. इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने की.सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले में जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है. कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का कहा है. वहीं सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि सैंपल किसने लिए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई के दौरान आपके द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं उस पर भी सीबीआई अपना जवाब दें.
सुप्रीम कोर्ट ने ‘अप्राकृतिक मौत’ के समय पर जवाब मांगा है
सिब्बल ने दावा किया कि पीड़िता का मृत्यु प्रमाण पत्र दोपहर 1:47 बजे जारी किया गया था, जबकि उसकी मौत अप्राकृतिक रूप से पुलिस स्टेशन में दोपहर 2:55 बजे दर्ज की गई थी. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दोनों समयसीमाओं पर स्पष्टीकरण मांगा था. सीजेआई चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई अगली सोमवार को निर्धारित कर रहे थे तभी कपिल सिब्बल ने कहा कि सर सोमवार को तो छुट्टी है जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की है. वहीं सीबीआई की तरफ से पेश हुए वकील तुषार मेहता ने सवाल उठाया कि आखिर किस टीम ने मौकाए वारदात से साक्ष्य उठाए इसकी जांच होनी चाहिए.
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच की स्थिति रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंपी. पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि डॉक्टरों की हड़ताल के परिणामस्वरूप 23 लोगों की मौत हो गई है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सीबीआई द्वारा दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट और मामले में चल रही जांच पर गौर किया. उन्होंने जांच एजेंसी को अगले वीक तक अतिरिक्त जानकारी के साथ कोर्ट में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. सीजेआई ने टिप्पणी की कि हम मंगलवार को मामले की सुनवाई करेंगे, देखते हैं अब क्या होता है…सीबीआई यह कर रही है, हम सीबीआई को उसकी जांच के बारे में मार्गदर्शन नहीं देना चाहते.
सीआईएसएफ टीम को जगह न देने का मामला भी उठा
सीबीआई की तरफ से तुषार मेहता ने सीआईएसएफ की बटालियन को रुकने की जगह न देने का मामला भी उठाया. उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ की टीम को कैंप ऑफिस से आरजी कर अस्पताल आना पड़ता है. महिला जवानों को भी जगह नहीं दी जा रही है. इस पर बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने प्रोवाइड करवाया है जो ये चाहते हैं. सीजेआई- तीन महिलाओं की कंपनियां कहां रह रही है. इसके बाद सिब्बल ने वो जगह बताई जहां पर सीआईएसएफ की महिलाओं को रोका गया है. इस पर तुषार मेहता ने कहा कि ये जगह दो हफ्ते बाद दी गई हैं.
ममता ने सरकार से इस्तीफे पर ‘पुनर्विचार’ करने का आग्रह किया
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी सांसद जवाहर सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया, जिन्होंने आरजी कर अस्पताल बलात्कार और हत्या मामले के मद्देनजर रविवार को पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी.
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FIRST PUBLISHED :
September 9, 2024, 13:05 IST