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Last Updated:September 15, 2025, 07:13 IST
Supreme Court Waqf Law Verdict Live Updates: वक्फ कानून संवैधानिक है या असंवैधानिक? सुप्रीम कोर्ट आज इस सवाल अंतरिम आदेश सुनाएगा. सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की सुप्रीम को...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा.
सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा. शीर्ष अदालत इस मामले में सुनवाई के दौरान उठे तीन अहम मुद्दों पर अंतरिम आदेश देगा. इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन संपत्तियों को ‘डीनोटिफाई’ करने की शक्ति से जुड़ा है, जिन्हें अदालतों, वक्फ-बाय-यूज़र या वक्फ-बाय-डीड के आधार पर वक्फ घोषित किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई (CJI Gavai) की अध्यक्षता वाली बेंच ने 22 मई को तीन दिनों तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इन मामलों पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था. अब शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर 15 सितंबर की कॉज़ लिस्ट में यह मामला लिस्ट किया गया है, जिसमें आदेश सुनाए जाने की बात कही गई है.
September 15, 2025 07:13 IST
वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं... सुप्रीम कोर्ट से बोले तुषार मेहता
वहीं इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वक्फ संशोधन कानून का जोरदार बचाव किया. उनका कहना था कि वक्फ अपने स्वरूप में एक ‘धर्मनिरपेक्ष अवधारणा’ है और इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि संसद की तरफ से पारित किसी भी कानून को संवैधानिक वैधता की धारणा का लाभ प्राप्त होता है. केंद्र ने यह भी कहा कि भले ही वक्फ की अवधारणा इस्लाम से जुड़ी हो, लेकिन यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है.
September 15, 2025 07:09 IST
वक्फ संपत्तियों से खिलवाड़... नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की दलील
वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि नया कानून ऐतिहासिक, कानूनी और संवैधानिक परंपराओं से पूरी तरह अलग है और गैर-न्यायिक प्रक्रिया के जरिए वक्फ संपत्तियों पर कब्ज़ा करने का प्रयास है. उन्होंने कहा कि यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों की प्रकृति और उनके प्रबंधन के सिद्धांतों से खिलवाड़ करता है.
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
September 15, 2025, 07:07 IST