अब तक नहीं बनवाया पासपोर्ट? जल्दी करिए, नियमों में हो गया बदलाव, जानिए क्या

7 hours ago

Last Updated:March 01, 2025, 08:09 IST

Passport News: पासपोर्ट नियमों में बदलाव के तहत 1 अक्टूबर 2023 या इसके बाद जन्मे आवेदकों के लिए जन्म प्रमाणपत्र ही जन्मतिथि का एकमात्र प्रमाण होगा. अन्य दस्तावेज मान्य नहीं होंगे.

अब तक नहीं बनवाया पासपोर्ट? जल्दी करिए, नियमों में हो गया बदलाव, जानिए क्या

पासपोर्ट नियमों में बदलाव: 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे लोगों पर लागू

हाइलाइट्स

1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे लोगों के लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा.अन्य दस्तावेज जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होंगे.नए नियम आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने के बाद लागू होंगे.

नई दिल्ली: विदेश घूमने के लिए पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है. आजकल हर कोई पासपोर्ट बना ले रहा है. पता नहीं कब विदेश जाने का मौका मिल जाए. नौकरी-पेशे वाले लोगों को तो ज्वाइनिंग के समय ही पूछ लिया जाता है कि पासपोर्ट है या नहीं. अगर नहीं होता है तो कंपनियां बनवाने को बोलती हैं. इसलिए आज की जिंदगी में पासपोर्ट अहम हिस्सा हो गया है. दूसरी बात पासपोर्ट प्रमाण पत्र का भी अहम हिस्सा है. ऐसे में अगर आप भी पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए. जी हां, पासपोर्ट नियमों को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ बदलाव किया है.

केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया है. इसके तहत एक अक्टूबर, 2023 या इसके बाद जन्मे पासपोर्ट आवेदकों के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र ही जन्मतिथि का एकमात्र प्रमाण होगा. जी हां, केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद पैदा हुए लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र ही देना होगा. अन्य किसी दस्तावेज को जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा.

इस हफ्ते 1980 के पासपोर्ट नियमों में संशोधन को लेकर एक आधिकारिक नोटिस जारी किया गया. अधिकारियों ने बताया कि नए नियम आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने के बाद लागू हो जाएंगे. नए नियमों के तहत, 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद पैदा हुए व्यक्तियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होगा. यह जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ, नगर निगम, या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी होना चाहिए.

अगर किसी का जन्म 1 अक्टूबर 2023 से पहले हुआ है तो वे पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जैसे वैकल्पिक दस्तावेज जमा कर सकते हैं. इसलिए अगर आप भी पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो इस खबर को अच्छे से दिमाग में बिठा लें. साथ ही अपने साथियों और दोस्तों को भी बताएं कि पासपोर्ट के नियमों में कुछ बदलाव हुआ है.

Location :

Delhi Cantonment,New Delhi,Delhi

First Published :

March 01, 2025, 08:08 IST

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