Last Updated:September 02, 2025, 16:27 IST
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रेफरेंस पर सुनवाई में कहा कि उसका निर्णय सत्ता में रहे राजनीतिक दलों से प्रभावित नहीं होगा.

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों से संबंधित राष्ट्रपति के रेफरेंस पर उसका निर्णय इस बात से प्रभावित नहीं होगा कि वर्तमान में कौन-सा राजनीतिक दल सत्ता में है या पहले सत्ता में था. भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की संविधान पीठ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत शीर्ष अदालत को दिए गए रेफरेंस पर सुनवाई कर रही थी.
इस रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल के उस फैसले पर सवाल उठाया गया है जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए 90 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई थी. बार एंड बेंच में प्रकाशित खबर के मुताबिक, सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा, “हम इस आधार पर मामले का फैसला नहीं करने जा रहे हैं कि कौन सी राजनीतिक व्यवस्था सत्ता में है या थी.”
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस समय की जब तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच उन मामलों का विवरण प्रस्तुत करने को लेकर बहस हो गई जहां राज्यपालों ने विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं दी थी.
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ें
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...
और पढ़ें
न्यूज़18 को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
September 02, 2025, 16:24 IST