Last Updated:July 15, 2025, 11:14 IST
Udipur Files Supreme Court Hearing: फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' को लेकर दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 जुलाई को सुनवाई करेगा. यह याचिका मामले के एक आरोपी जावेद ने दायर की है, जिसमें फिल्म पर दिल्ली हाई कोर्ट की त...और पढ़ें

फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' को लेकर दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 जुलाई को सुनवाई करेगा.
हाइलाइट्स
सुप्रीम कोर्ट 16 जुलाई को 'उदयपुर फाइल्स' पर सुनवाई करेगा.आरोपी जावेद ने फिल्म पर रोक बनाए रखने की मांग की है.फिल्म की रिलीज पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी.उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ को लेकर दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 जुलाई को सुनवाई करेगा. यह याचिका मामले के एक आरोपी जावेद ने दायर की है, जिसमें फिल्म पर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक को बनाए रखने की मांग की गई है.
जावेद की ओर से वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मामले को जल्द सुनवाई के लिए मेंशन किया. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए बुधवार, 16 जुलाई को सुनवाई के लिए सहमति जताई है.
याचिका में क्या दी दलील?
याचिका में कहा गया है कि अगर ‘उदयपुर फाइल्स’ पर लगी रोक हटाई जाती है, तो निचली अदालत में चल रही कन्हैया लाल हत्याकांड की सुनवाई पर गंभीर असर पड़ सकता है. जावेद के वकील का तर्क है कि यह फिल्म एक संवेदनशील और चल रहे मामले को दर्शाती है, जिसके सार्वजनिक प्रदर्शन से मुकदमे की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है.
याचिका में यह भी कहा गया है कि फिल्म सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने 10 जुलाई के आदेश में जिक्र किया था, जब उसने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई थी.
क्या है पूरा मामला?
उदयपुर फाइल्स’ 2022 में राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की बर्बर हत्या पर आधारित है, जिसने देशभर में सनसनी फैला दी थी. इस घटना ने धार्मिक तनाव को बढ़ाया था, और फिल्म के निर्माताओं का दावा है कि यह उस घटना की सच्चाई को सामने लाती है. हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म को सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा मानते हुए इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी.
इसके खिलाफ फिल्म के निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए रोक हटाने की मांग की गई थी. वहीं जावेद की याचिका ने इस मामले को और जटिल बना दिया है, क्योंकि वे निचली अदालत में चल रहे मुकदमे के प्रभावित होने की आशंका जता रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट का रुखजस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का फैसला किया है, जिससे यह स्पष्ट है कि कोर्ट इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है. सुप्रीम कोर्ट को अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के बीच संतुलन बनाना होगा. यह सुनवाई न केवल फिल्म की रिलीज को प्रभावित करेगी, बल्कि संवेदनशील मामलों पर आधारित फिल्मों के लिए भविष्य में एक मिसाल भी कायम कर सकती है.
An accomplished digital Journalist with more than 13 years of experience in Journalism. Done Post Graduate in Journalism from Indian Institute of Mass Comunication, Delhi. After Working with PTI, NDTV and Aaj T...और पढ़ें
An accomplished digital Journalist with more than 13 years of experience in Journalism. Done Post Graduate in Journalism from Indian Institute of Mass Comunication, Delhi. After Working with PTI, NDTV and Aaj T...
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New Delhi,Delhi