गाड़ी तो नई, लेकिन नंबर वही पुराना!RTO के नए नियम ने किया आसान,जानें प्रक्रिया

17 hours ago

Last Updated:March 02, 2025, 21:23 IST

RTO Retention Rules: RTO के नए नियम के अनुसार, अब आप नए वाहन पर पुराने वाहन की नंबर प्लेट लगा सकते हैं. इसके लिए ROR फॉर्म भरकर RTO में जमा करना होगा. फीस 40,000 से 80,000 रुपये तक है.

गाड़ी तो नई, लेकिन नंबर वही पुराना!RTO के नए नियम ने किया आसान,जानें प्रक्रिया

नए वाहन पर पुराने वाहन का नंबर कैसे लगाएं?

हाइलाइट्स

नए वाहन पर पुराने नंबर की सुविधा RTO ने दी.ROR फॉर्म भरकर RTO में जमा करना होगा.फीस 40,000 से 80,000 रुपये तक है.

राजकोट: नया वाहन खरीदने के बाद RTO में उसकी रजिस्ट्रेशन होती है और नई नंबर प्लेट लगाई जाती है. लेकिन अब आप नए वाहन पर पुराने वाहन की नंबर प्लेट भी लगा सकेंगे. RTO के नए नियम के अनुसार यह संभव होगा. RTO ने नए वाहन पर पुराने वाहन की नंबर प्लेट रिटेन करने की सुविधा दी है. अगर आपके पास कोई मनपसंद नंबर है और नया वाहन खरीदा है, तो आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए ROR फॉर्म भरकर RTO में जमा करना होगा. गोल्डन और सिल्वर नंबर लेने के लिए 40,000 से 80,000 रुपये तक की फीस तय की गई है. 90 दिनों के भीतर आवेदन करना जरूरी है, अन्यथा यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। टू-व्हीलर का नंबर सिर्फ टू-व्हीलर पर और फोर-व्हीलर का नंबर फोर-व्हीलर पर ही मिलेगा.

प्रश्न: क्या नए वाहन पर पुराने वाहन का नंबर लगाना संभव है? अगर हां, तो इसकी प्रक्रिया क्या है?

उत्तर: अगर आपके पुराने वाहन पर आपका मनपसंद नंबर है और अब आपने नया वाहन खरीदा है और उस पर पुराने वाहन का नंबर लगाना चाहते हैं, तो यह अब संभव होगा. उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक एक्टिवा है और उस पर आपका मनपसंद नंबर है और अब आपने नया टू-व्हीलर खरीदा है, तो आप अपनी पुरानी एक्टिवा का नंबर नए टू-व्हीलर पर रिटेन करवा सकते हैं. इसके लिए आपको RTO कार्यालय में ROR नामक एक फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा. इसमें आपको RC बुक, PUC, इंश्योरेंस जैसे वाहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरकर RTO कार्यालय में जमा करना होगा.

प्रश्न: अगर वाहन बेच दिया हो तो भी नए वाहन पर पुराना नंबर मिल सकता है?

उत्तर: अगर आपने पुराना वाहन बेच दिया है, तो भी आप ROR फॉर्म भरकर पुराना नंबर ले सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिसने वाहन खरीदा है उसे कौन सा नंबर मिलेगा? वाहन खरीदने वाले को रैंडमली नंबर चाहिए तो उसे RTO द्वारा रैंडम नंबर दिया जाएगा. या फिर वह फर्स्ट कम फर्स्ट चॉइस नंबर भी ले सकता है.

प्रश्न: नए वाहन का नंबर पुराने वाहन पर लेने के लिए कितना चार्ज लगेगा?

उत्तर: अगर आपके पास सिल्वर और गोल्डन नंबर का वाहन है और आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो आप सरकार के नियमों के अनुसार फीस भरकर पुराना नंबर ले सकते हैं. अगर आप 0 से 30 दिनों में गोल्डन या सिल्वर नंबर लेना चाहते हैं, तो इसकी फीस रु. 40,000 है. 30 से 60 दिनों के अंदर नंबर लेना चाहते हैं तो रु. 60,000 फीस है. 60 से 90 दिनों में नंबर लेना चाहते हैं तो रु. 80,000 फीस है. 90 दिनों के बाद आप कोई भी पुराना नंबर लेने का दावा नहीं कर सकते.

प्रश्न: अगर वाहन स्क्रैप में दे दिया हो तो उसका नंबर मिल सकता है?

उत्तर: नए वाहन पर पुराने वाहन का नंबर लेने की यह प्रक्रिया नया वाहन खरीदने के 90 दिनों के अंदर करनी होती है. 90 दिनों के बाद आप यह फॉर्म भरकर पुराना नंबर नहीं ले सकते. उसके बाद आपको RTO कार्यालय द्वारा दिया गया नंबर ही लेना होगा. अगर आपने वाहन स्क्रैप में दे दिया है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा. आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन चालू होगा तभी आप पुराना नंबर ले सकेंगे.

प्रश्न: मेरे पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन राजकोट RTO का है, तो क्या मैं अहमदाबाद में नया वाहन लेकर पुराना नंबर लगा सकता हूं?

उत्तर: टू-व्हीलर का पुराना नंबर केवल टू-व्हीलर को ही मिलेगा. फोर-व्हीलर को नहीं मिलेगा. इसके अलावा जिस RTO में वाहन का रजिस्ट्रेशन हुआ हो, वही RTO उसका रिटेंशन कर सकेगा. अहमदाबाद RTO द्वारा रजिस्टर किए गए पुराने वाहन का नंबर राजकोट RTO में नहीं मिलेगा.

प्रश्न: रिटेंशन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कोई समय सीमा तय की गई है?

उत्तर: अगर आपने आज नया वाहन खरीदा है और उसमें सिल्वर या गोल्डन नंबर लिया है, और आप एक साल में रिटेंशन करवाना चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते. क्योंकि आप नया वाहन खरीदने के एक साल बाद ही रिटेंशन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं. एक बार रिटेंशन की प्रक्रिया में भाग लेने के बाद, अगर आपको एक-दो साल बाद पुराने वाहन का नंबर नए वाहन पर लेना है, तो इसके लिए आपको एप्लिकेशन फीस और 25% अतिरिक्त चार्ज भरना होगा.

First Published :

March 02, 2025, 21:23 IST

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