Last Updated:October 30, 2025, 17:12 IST
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मुख्य सचिव के अदालत में पेश ना होने की अपील को नामंजूर कर दिया. (फाइल फोटो) नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार सरकार की उस रिक्वेस्ट को मानने से इनकार कर दिया, जिसमें राज्य में विधानसभा चुनावों के कारण आवारा कुत्तों के मामले में 3 नवंबर को चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में पेश होने से छूट देने की मांग की गई थी. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने बिहार की तरफ से पेश वकील से कहा, “इलेक्शन कमीशन है जो सब देख लेगा. आप चिंता नहीं करें. चीफ सेक्रेटरी को आने दो.”
बिहार में विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को होने हैं और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी. 27 अक्टूबर को आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को 3 नवंबर को कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया था ताकि वे यह बता सकें कि कोर्ट के 22 अगस्त के आदेश के बावजूद कंप्लायंस एफिडेविट क्यों फाइल नहीं किए गए.
गुरुवार को, बिहार की तरफ से पेश वकील ने बेंच के सामने यह मामला उठाया.
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ें
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Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
October 30, 2025, 17:12 IST

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