Agency:पीटीआई
Last Updated:January 31, 2025, 20:38 IST
Dowry Harassment News: सुप्रीम कोर्ट ने दहेज से जुड़े मामले में बड़ा फैसला दिया है. शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट से बार-बार एक ही तरह की गलती किए जाने से नाराज भी हुआ.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले को खारिज करते हुए याची को बड़ी राहत दी है.
हाइलाइट्स
दहेज हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दो जजों की पीठ ने की सुनवाईपंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के निर्णय को दरकिनार कर दोषी को दी राहतशख्स पर लगा था पत्नी की हत्या करने का आरोप, शीर्ष अदालत ने किया बरीनई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में अक्सर ही गंभीर मामलों पर सुनवाई होती रहती है. इनमें से ज्यादातर मामलों का संवैधानिक, कानूनी और सामाजिक प्रभाव काफी ज्यादा होता है. शीर्ष अदालत में एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया, जिसपर दो जजों की पीठ ने बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को खरी-खरी भी सुनाई. कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत बार-बार एक ही तरह की गलतियां कर रही हैं. यह मामला दहेज हत्या से जुड़ा है. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए दोषी ठहराए गए शख्स को बड़ी राहत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को क्रूरता और अपनी पत्नी की दहेज के लिए हत्या करने के दोषी एक व्यक्ति को बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतें ऐसे मामलों में बार-बार वही गलतियां दोहरा रही हैं. जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि केस में जरूरी चीजों का अभाव है. गवाहों के किसी भी बयान में क्रूरता या उत्पीड़न का कोई खास उल्लेख नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 304B (दहेज हत्या) का भी उल्लेख किया. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, ‘इस कोर्ट ने धारा 304B के तहत हुए अपराध को लेकर उसके इंग्रेडिएंट्स की बार-बार व्याख्या की है और उसे विस्तार से सामने रखा है. इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट बारंबार एक ही गलती कर रहे हैं. ऐसे में अब ज्यूडिशियल एकेडमी को सामने आना चाहिए. शायद यह मोरल कनविक्श्न का मामला है.’
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
January 31, 2025, 20:38 IST