Last Updated:September 16, 2025, 18:18 IST
Tahawwur Rana News: दिल्ली की अदालत ने तिहाड़ जेल से पूछा कि तहव्वुर राणा को परिवार से फोन पर बात करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई, अगली सुनवाई 19 सितंबर को विशेष न्यायाधीश चंदरजीत सिंह की अदालत में होगी.

नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा कि क्यों 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को परिवार से फोन पर बात करने की अनुमति नहीं दी गई. अदालत ने पहले के आदेश में गिरफ्तार आरोपी राणा को परिवार से वकील नियुक्ति के उद्देश्य से सीमित समय के लिए फोन पर बातचीत की अनुमति दी थी.
राणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट को बताया कि वह कनाडा में अपने भाई से फोन पर बात नहीं कर पाए. अदालत ने 7 अगस्त को आदेश दिया था कि तहव्वुर राणा परिवार के सदस्यों से चार सप्ताह में तीन बार, प्रत्येक बार 10 मिनट फोन पर बात कर सकते हैं. ये मामला अब 19 सितंबर को विशेष न्यायाधीश (एनआईए) चंदरजीत सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए लिस्टेड है.
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ें
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Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
September 16, 2025, 18:07 IST