ताई, कुठे चालिस तू? पुलिस ने बताई दरिंदे ने असल में पीड़िता को कैसे फंसाया?

4 hours ago

Last Updated:March 01, 2025, 10:58 IST

Pune Bus Rape Case: पुणे रेप केस में पुलिस ने एक-एक कर सारे रहस्यों से पर्दा हटा दिया है. पुलिस ने कोर्ट से बताया कि दरिंदे ने कैसे उस लड़की को अपनी मीठी बातों की जाल में फंसाया था. दरअसल, लड़की बस स्टैंड में इ...और पढ़ें

ताई, कुठे चालिस तू? पुलिस ने बताई दरिंदे ने असल में पीड़िता को कैसे फंसाया?

पुणे रेपिस्ट के बारे में पुलिस ने बताई सच्चाई.

हाइलाइट्स

आरोपी दत्तात्रेय गाडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया.आरोपी ने पीड़िता को ताई कहकर भरोसा जीता.आरोपी ने बस में पीड़िता के साथ दो बार बलात्कार किया.

Pune Bus Rape Case: पुणे के स्वारगेट बस डिपो में 26 साल की लड़की के साथ रेप मामले के आरोपी गिरफ्तार हो चुका है. बस स्टैंड में खड़ी महिला से बलात्कार करने वाले की पहचान दत्तात्रेय रामदास गाडे के रुप में हुई है, पुलिस ने उसे गुरुवार की रात को उसके घर से गिरफ्तार किया है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने 25 फरवरी की पूरी प्रकरण की सच्चाई सामने रखी. सुनवाई के बाद स्थानीय अदालत ने आरोपी को 12 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया.

दरअसल, तीन दिन तक मशक्कत के बाद गुरुवार-शुक्रवार की देर रात करीब 1.10 बजे पुलिस ने गाडे को शिरुर तालुका के उसी के गांव पैतृक गांव गुनात से गन्ने के खेत से गिरफ्तार किया. गिरफ्तार करते ही पुलिस उसे ससून अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले गई. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक युवराज नांद्रे की टीम मेडिकल के बाद उसे शाम के करीब 6.15 बजे न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) टी एस गायगोले की अदालत में गाडे को पेश किया. पुलिस ने अदालत के सामने उस दिन की घटना और आरोपी के पूर्व के अपराध के बारे में बताया. चलिए जानते हैं पुलिस ने अदालत को क्या-क्या बताया.

आरोपी संग बस में गई थी पीड़िता
पुलिस ने अदालत को बताया, घटना के दिन पीड़िता आरोपी गाडे (37) के साथ बस के अंदर गई थी. आरोपी ने पीड़िता का विश्वास जीतने के लिए बस स्टैंड में मिलने के बाद से लगातार उसे ‘ताई-ताई’ (बहन) कहकर संबोधित करता रहा. वहीं, बलात्कारी की ओर पेश वकील ने अदालत से कहा कि यहां रेप की घटना हुई ही नहीं. दरअसल, दोनों सहमती से बस के अंदर गए और संबंध बनाए.

डिपो में घूम रहा था दरिंदा
पुलिस ने अदालत को बताया कि पीड़िता घटना के दिन सुबह करीब 5.30 बजे सतारा जिले में अपने गांव जाने वाली बस का पकड़ने के लिए स्वारगेट बस डिपो पर इंतजार कर रही थी. पुलिस ने कहा कि गाडे, जो बस डिपो पर घूम रहा था, कथित तौर पर पीड़िता के पास आया और उससे पूछा ‘ताई, कुठे चालिस तू? (बहन, तुम कहाँ जा रही हो?).’ पीड़िता ने बताया कि अपने घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही है. तब उसने उसे बहलाते हुए कहा कि आप तो गलत जगह खड़ी हैं, बस दूसरे जगह खड़ी है, चलिए बताता हूं.

दीदी-दीदी कहकर जीता भरोसा
पुलिस ने बताया कि आरोपी गाडे लगातार उसे ताई-ताई (दीदी-दीदी) कह कर संबोधित कर रहा था. इसके बाद पीड़िता को भरोसा हो गया और वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई. मगर दरिंदे के मन में कुछ और ही चल रहा था. उसे अपने साथ डिपो में शिवशाही बस (जो स्वारगेट-सोलापुर मार्ग पर चलती है) में ले गया.

बस में कोई नहीं था
पुलिस ने बताया कि बस के अंदर कोई ना तो लाइट जल रही थी और ना ही कोई और था. आरोपी ने उसे बहलाते हुए कहा कि यात्री सो रहे होंगे. और उसने पीड़िता से कहा कि वह मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर अंदर देख सकती है. पुलिस ने बताया कि उसने बस की जांच करने के लिए लाइट जलाई, तो अंदर कोई नहीं था. इसके बाद पीड़िता ने आरोपी से कहा, ‘दादा, माला बाहर जाऊ द्या, माला घरी जाएचे आहे (भाई, मुझे बस से उतरने दो, मुझे घर जाना है).’

दो बार किया दरिंदगी
पुलिस ने बताया कि बस के आरोपी ने कथित तौर पर बस के अंदर पीड़िता के साथ दो बार बलात्कार किया और रोता हुआ छोड़कर भाग गया. वह बस से उतरकर, अपने घर जाने वाली बस में सवार हो गई. हडपसर पहुंचने के बाद उसने अपने दोस्त को फोन किया तो उसने पुलिस कंप्लेन करने की सलाह दी.इसके बाद वह सुबह करीब 9 बजे स्वर्गेट पुलिस स्टेशन गई. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 351 (2) के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई. पुलिस ने स्वर्गेट बस डिपो और अन्य स्थानों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से आरोपी की पहचान की.

जांच जरूरी
पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी एक हिस्ट्रीशीटर है, जिस पर पहले छह आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस ने बताया कि पांच मामलों में पीड़ित महिलाएं थीं. पुलिस ने कहा कि इससे महिलाओं के प्रति आरोपी के रवैये का पता चलता है. पुलिस ने हिरासत की मांग की. ताकि उसका मेडिकल परीक्षण किया जा सके, उसके सेल फोन और अपराध के समय पहने गए कपड़ों को जब्त किया जा सके.

Location :

Pune,Maharashtra

First Published :

March 01, 2025, 10:58 IST

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