नई दिल्ली. दिल्ली-एनसीआर में बारिश होने के बावजूद रविवार को धुंध ने घेर लिया था. हालांकि, सोमवार को मौसम रविवार के मुकाबले थोड़ा साफ नजर आ रही है. लेकिन, रविवार को एनसीआर में दिन में ही लोग गाड़ियों की लाइट जला कर चलने लगे. ऐसे में लोगों के चेहरे पर प्रदूषण को लेकर अभी से ही डर सताने लगा है. रविवार को दिल्ली के कई इलाकों में दृश्यता का स्तर कम रहा. मौसम विभाग के जानकारों की मानें तो अगर एक-दो दिनों के अंदर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो ग्रैप का चौथा चरण लागू करने पर सरकार विचार कर सकती है. आपको बता दें कि ग्रैप के चरण-1 से चरण-3 के तहत की जाने वाली कार्रवाइयां पहले से ही दिल्ली-एनसीआर में लागू है.
बता दें कि दिल्ली एनसीआर में सोमवार को भी हवा की गति कम है. इससे तापामान में गिरावट आने लगी है. हालांकि, धूप निकली हुई है, लेकिन आसमान पूरी तरफ से साफ नजर नहीं आ रहा है. गाजियाबाद में एक्यूआई का लेवल 200, नोएडा में 166 और ग्रेटर नोएडा में 265 तक पहुंच गया है. वहीं, दिल्ली के ज्यादातर इलाके में एक्यूआई का स्तर भी कमोबेश 160 से 190 के बीच बना हुआ है.
क्या दिल्ली में लागू होने वाला है ग्रैप?
वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 201 से 300 तक रहता है तो ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण सरकार लागू करती है. इसे ‘खराब’ माना जाता है. ग्रैप चरण 2 में AQI 301 से 400 तक रहता है तो उसे ‘बहुत खराब’ माना जाता है. चरण 3 में AQI 401 से 450 तक, जिसे ‘गंभीर’ माना जाता है. ग्रैप चरण 4 में AQI 450 से ज्यादा रहने पर लागू किया जाता है, जिसे ‘गंभीर से भी ज़्यादा’ माना जाता है.
दिल्ली-एनसीआर के अस्पतालों में अभी से ही सिरदर्द, आंखों में जलन, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, थकान जैसी तकलीतफें को लेकर मरीज आने लगे हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि अगर अस्पतालों में मरीजों के आने का सिलसिला ऐसा ही रहा तो ग्रैप-4 लागू करने पर सरकार विचार कर सकती है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साल 2017 में इसे लागू किया गया था.
दिल्ली-एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक हालात नहीं सुधरे तो ग्रैप-4 लागू किया जा सकता है. ऐसे में लोगों को डर सता रहा है कि क्या अभी से ही खिड़की और किवाड़ बंद करने की नौबत न आ जाए. ग्रैप-4 लागू होने के बाद डीजल वाहनों पर प्रतिबंध और कोयले और जलाऊ लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक लग जाएगी. साथ ही ईंट भट्ठे, गर्म मिश्रण संयंत्र, और स्टोन क्रशर को बंद कर दिया जाता है. खनन और इससे जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगा दी जाती है. पटाखों पर सख्ती से रोक लगाई जाती है. कचरा जलाने पर रोक लगा दी जाती है.
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FIRST PUBLISHED :
September 9, 2024, 10:58 IST