/
/
/
बिभव की पैरवी कर रहे थे मनु सिंघवी, तभी जस्टिस सूर्यकांत ने पूछ दिया सख्त सवाल, बोले- जज साहब... चार्जशीट दाखिल हो गई
नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. बिभव पर आम आदमी पार्टी (AAP) की सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है. जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने बिभव की पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी से सख्त सवाल पूछे.
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर बिभव की जमानत अर्जी पर जवाब मांगा. अब सात अगस्त बुधवार को अगली सुनवाई होगी. साथ ही कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा करते हुए उनको शर्म नहीं आई. वह एक महिला हैं. हम कॉन्ट्रैक्ट किलर, हत्यारों को भी जमानत देते हैं. लेकिन इस मामले में, किस तरह की नैतिक दृढ़ता है?
जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा सख्त सवाल
वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बिभव की पैरवी करते हुए कहा कि FIR तीन दिन बाद दर्ज कराई गई. स्वाति मालीवाल थाने गई लेकिन बिना FIR दर्ज कराए लौट गई. सिंघवी ने कहा पहले दिन वह (पुलिस के पास) गई, लेकिन कोई शिकायत नहीं की. लेकिन फिर कई दिन बाद शिकायत दर्ज हुई. जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या मालीवाल ने 112 पर कॉल किया? अगर हां तो यह आपके दावे को झूठा साबित करता है कि उसने मनगढ़ंत कहानी गढ़ी.
सिंघवी ने माना कि वो सीएम आवास गई थी. जस्टिस सूर्यकांतकांत ने पूछा कि क्या सीएम का सरकारी घर निजी आवास है? क्या इसके लिए इस तरह के नियमों की जरूरत है? हम हैरान हैं, यह मामूली या बड़ी चोटों के बारे में नहीं है. हाईकोर्ट ने हर बात को सही तरीके से सुना है. सिंघवी ने कहा चार्जशीट दाखिल हो गई है.
Tags: Abhishek Manu Singhvi, Supreme Court, Swati Maliwal
FIRST PUBLISHED :
August 1, 2024, 12:13 IST