बिहार SIR में कितने बांग्लादेशी? CEC ज्ञानेश कुमार ने बताया, बंगाल में SIR कब?

4 hours ago

Last Updated:August 18, 2025, 01:25 IST

Bihar SIR Controversy: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूची के एसआईआर का उद्देश्य खामियों को दूर करना है. बांग्लादेशी नागरिकों का वोट नहीं बनेगा. 30 सितंबर तक पात्रता सिद्ध करनी होगी.

बिहार SIR में कितने बांग्लादेशी? CEC ज्ञानेश कुमार ने बताया, बंगाल में SIR कब?सीईसी ज्ञानेश कुमार ने वोटर लिस्ट को लेकर हर सवालों का जवाब दिए. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का उद्देश्य मतदाता सूचियों में सभी खामियों को दूर करना है. उन्होंने कहा कि अगर कोई बांग्‍लादेशी है तो उसका वोट नहीं बनेगा. सीईसी ने बंगाल में एसआईआर को लेकर भी अपनी बात रखी. वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दे रहे थे.

दरअसल, बिहार एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष लगातार कह रहा है कि बाहर का कोई भी शख्स वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए. सभी बांग्लादेशियों और दूसरे राज्यों के नागरिकों के नाम हटाए जा रहे हैं. इस बारे में जब ज्ञानेश कुमार से पूछा गया कि क्या ऐसा है और अगर है तो अब तक कितने बांग्लादेशी मिले हैं…

इसके जवाब में सीईसी ने कहा, “भारत के संव‍िधान के अनुसार सिर्फ भारत का नागर‍िक ही एमएलए और एमपी का चुनाव कर सकता है. अगर ऐसे लोगों ने फार्म भरा है तो एसआईआरए में उन्‍हें पात्रता सिद्ध करना होगा. 30 स‍ितंबर तक उन्‍हें खुद को पात्र साबित करना होगा. ऐसे लोग जो हमारे देश के नहीं हैं, वो 30 सितंबर तक जांच में पाए जाएंगे तो उनका वोट नहीं बनेगा.

उन्होंने आगे कहा, “अगर कोई बांग्‍लादेशी हैं तो निश्च‍ित तौर पर उनका वोट नहीं बनेगा.” बंगाल में एसआईआर को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “पश्चिम बंगाल और अन्य जगहों में ये कब होगा? इसका फैसला हम बैठकर करेंगे.”

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह भी कहा, “चुनाव आयोग 75 सालों से पूरी कर्मठता के साथ काम कर रहा है. अगर आप मतदाता सूची और मतदान को मिलाकर चुनाव आयोग पर निराधार आरोप लगाएंगे और कहेंगे कि चोरी हो रही है, तो ये गलत है. जनता सब समझती है. अगर किसी व्यक्ति के दो जगह वोट भी हों, तब भी वह एक ही जगह वोट करने जाता है. दो जगह वोट करना कानूनी अपराध है और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है, तो सबूत चाहिए. सबूत मांगा था, लेकिन नहीं मिला.”

Rakesh Ranjan Kumar

राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ें

राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...

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Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

August 17, 2025, 16:40 IST

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