मस्जिद हो या मंदिर, शादी हो या जलसा, अब दिल्ली में बगैर इजाजत 'नो लाउडस्पीकर'

1 day ago

Last Updated:April 18, 2025, 02:03 IST

Delhi Loudspeaker Rules & Timing: दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर नए नियम जारी किए हैं. पब्लिक प्लेसेज पर अब बिना पुलिस की परमिशन के लाउडस्पीकर यूज नहीं किए जा सकेंगे.

मस्जिद हो या मंदिर, शादी हो या जलसा, अब दिल्ली में बगैर इजाजत 'नो लाउडस्पीकर'

सांकेतिक तस्वीर

हाइलाइट्स

उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली में भी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की 'हदबंदी'.'धर्म के नाम पर शोर नहीं चलेगा' , दिल्ली में लाउडस्पीकरों पर पुलिस का शिकंजा.55 डेसिबल से ज़्यादा आवाज? तो जुर्माना तय, लाउडस्पीकर भी होगा जब्त.

नई दिल्ली: दिल्ली में अब लाउडस्पीकर की आवाज पर कानूनी सीमा लागू रहेगी. उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, दिल्ली में भी सख्‍त ध्वनि नियंत्रण नीति आ गई है. दिल्ली पुलिस ने साफ निर्देश जारी किए हैं. चाहे मंदिर हो या मस्जिद, गुरुद्वारा हो या चर्च, कोई भी धार्मिक स्थल अब तय मानकों से ऊपर लाउडस्पीकर नहीं बजा सकेगा. न शादी-ब्याह में बिना अनुमति स्पीकर लगेगा, न किसी जलसे में बिना इजाजत हंगामा होगा. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल अब बिना लिखित अनुमति के नहीं किया जा सकेगा. टेंट हाउस या साउंड सिस्टम आपूर्तिकर्ताओं को भी निर्देश दिया गया है कि स्थानीय थाने से लिखित परमिशन के बिना उपकरण न दें. साथ ही, पर्सनल साउंड सिस्टम की आवाज निर्धारित सीमा से 5 dB(A) से अधिक नहीं होनी चाहिए.

हर इलाके के हिसाब से तय है ध्वनि की सीमा

रेजिडेंशियल एरिया: दिन में 55DB, रात में 45DB

साइलेंस जोन: दिन में 50DB, रात में 40DB

इंडस्ट्रियल एरिया: दिन में 75DB, रात में 70DB

उल्लंघन पर कितना जुर्माना

लाउडस्पीकर का दुरुपयोग: ₹10,000 + जब्ती

डीजल जेनरेटर: क्षमता के हिसाब से ₹10,000 से ₹1 लाख तक

निर्माण उपकरणों की तेज आवाज: ₹50,000 और उपकरण सील

पटाखों और धार्मिक आयोजनों में तय सीमा का उल्लंघन: ₹10,000 से ₹20,000

दिल्ली पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसीपी लेवल के अधिकारियों को जवाबदेह बनाया है. उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि लाउडस्पीकर से जुड़े नए नियमों का पालन हो और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए.

Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

April 17, 2025, 18:38 IST

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