Last Updated:September 15, 2025, 17:37 IST

मुंबई. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है. सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम के कई अहम प्रावधानों पर रोक लगा दी है, जिनमें वह धारा भी शामिल है, जिसमें केवल वैसे लोगों को किसी संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित करने की अनुमति दी गई थी, जो पिछले पांच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हैं. हालांकि, अदालत ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
रिजिजू ने संवाददाताओं से कहा, “मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है.” उन्होंने कहा कि अधिनियम के प्रावधान पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए लाभकारी हैं. मंत्री ने कहा, “वक्फ बोर्ड के माध्यम से संपत्ति पर कब्जा करने सहित होने वाले दुरुपयोग पर अब इस नए कानून के जरिए रोक लगेगी. सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले से भलीभांति अवगत था.”
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ें
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Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
September 15, 2025, 17:36 IST