Last Updated:May 30, 2025, 11:43 IST
ANI Defamation Suit: यूट्यूबर मोहक मंगल का वीडियो प्लेटफॉर्म पर 42 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. अब दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि के एक मामले में बड़ी बात कही है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने YouTuber मोहक मंगल को ANI की ओर से दायर मानहानि के मामले में बड़ा आदेश दिया है.
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर मोहक मंगल को आदेश दिया कि वह न्यूज एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) के खिलाफ अपलोड किया गया आपत्तिजनक वीडियो तुरंत हटाएं. कोर्ट का यह फैसला ANI द्वारा दायर की गई मानहानि याचिका पर आया, जिसमें एजेंसी ने आरोप लगाया कि वीडियो में गलत जानकारी फैलाई गई, जिससे उसकी साख को गंभीर नुकसान पहुंचा है.
मोहक मंगल का यूट्यूब चैनल पर लगभग 4.21 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. उन्होंने ‘Dear ANI’ शीर्षक से एक वीडियो जारी किया था. इस वीडियो में मंगल ने ANI पर यूट्यूब पर कॉपीराइट लागू करने और लाइसेंस फीस की मांग के नाम पर ‘हफ्ता वसूली’ और ‘गुंडा राज’ जैसा माहौल पैदा करने का आरोप लगाया था. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि यूट्यूबर को अपने विचार अधिक सभ्य भाषा में रखने चाहिए थे. उन्होंने कहा, ‘हफ्ता वसूली, गुंडाराज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. आप यह वीडियो आज ही हटाएं. जो भी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है, कृपया निर्देशों का पालन करें.’
ANI की ओर से सीनियर वकील अमित सिब्बल और सिद्धांत कुमार ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि वीडियो की सामग्री न केवल मानहानिकारक है, बल्कि भड़काऊ भी है. सिब्बल ने कहा, ‘उन्होंने (मंगल) मेरे (ANI) खिलाफ एक मीडिया अभियान शुरू किया जो एक सुनियोजित मानहानि अभियान में बदल गया. वे मुझे ठग, वसूली करने वाला और गुंडा कह रहे हैं.’ ANI की ओर से दाखिल मानहानि याचिका में यूट्यूबर मोहक मंगल के अलावा कॉमेडियन कुणाल कामरा और AltNews के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को भी शामिल किया गया है. एजेंसी का आरोप है कि इन दोनों ने भी वही वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर ANI के खिलाफ झूठी जानकारी फैलाने में भूमिका निभाई.
मंगल की ओर से कोर्ट में पेश सीनियर एडवोकेट चंदर लाल और नकुल गांधी ने दलील दी कि ANI ने दबाव बनाने की रणनीति अपनाई और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया. चंदर लाल ने कहा, ‘अगर उन्हें मुझसे कोई शिकायत है, तो वे धमकी नहीं दे सकते… ऐसा नहीं हो सकता कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा चैनल ब्लॉक कर देंगे.’ इस मामले ने मीडिया और सोशल मीडिया पर बड़ी हलचल मचा दी है, जहां कई लोग इसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति बनाम मीडिया संस्थानों की साख के बीच की टकराहट के रूप में देख रहे हैं.
भारत पाकिस्तान की ताज़ा खबरें News18 India पर देखें
Location :
New Delhi,Delhi