Last Updated:July 25, 2025, 21:23 IST

श्रीनगर में NIA कोर्ट ने आतंकी सैयद सलाउद्दीन उर्फ मोहम्मद यूसुफ शाह को कोर्ट में पेश होने का फरमान जारी किया है. उस पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून यानी UAPA और रणबीर दंड संहिता (Ranbir Penal Code) के तहत गंभीर आरोप दर्ज हैं.
कौन है सैयद सलाउद्दीन?
सैयद सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना है. पाकिस्तान में बैठकर भारत में आतंक फैलाने की साजिशें रचता रहा है. उसका असली नाम मोहम्मद यूसुफ शाह है और वह जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के सोइबुग गांव का रहने वाला है.
पुराना केस, नई कार्रवाई
यह मामला 2012 के एफआईआर नंबर 64/2012 से जुड़ा है, जो ज़ाकुरा थाने में दर्ज हुआ था. आरोप है कि सलाउद्दीन ने भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने की साजिश रची थी.
इस केस में उस पर UAPA की धारा 13 और 18 तथा RPC की धारा 505 के तहत केस दर्ज है. कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. पुलिस पहले ही उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर चुकी है, लेकिन अब तक वह गिरफ्त से बाहर है.
कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया
अब NIA कोर्ट ने उसे औपचारिक रूप से ‘भगोड़ा’ घोषित कर दिया है और आदेश दिया है कि वह 30 अगस्त 2025 से पहले कोर्ट में हाज़िर हो. अगर वह ऐसा नहीं करता, तो उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही शुरू की जा सकती है.
पब्लिक से अपील
श्रीनगर पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि अगर किसी को सलाउद्दीन की लोकेशन या किसी तरह की सूचना हो, तो तुरंत जानकारी दें.
Deepak Verma is a journalist currently employed as Deputy News Editor in News18 Hindi (Digital). Born and brought up in Lucknow, Deepak's journey began with print media and soon transitioned towards digital. He...और पढ़ें
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Location :
Srinagar,Jammu and Kashmir