Last Updated:September 08, 2025, 18:13 IST

नई दिल्ली. केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने 03 सितम्बर 2025 को ECIR/LKZO/19/2012 मामले में एलएसीएफईडी (LACFED) के कार्यकाल के दौरान सरकारी धन के गबन के आरोप में आरोपी ब्रह्मा प्रकाश सिंह को दोषी करार दिया था. पीएमएलए कोर्ट ने सज़ा सुनाते हुए ब्रह्मा प्रकाश सिंह को 6 साल की कैद, ₹1 करोड़ का जुर्माना तथा उनकी 08 संलग्न संपत्तियों की ज़ब्ती का आदेश दिया.
मुकदमे के दौरान उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर स्पेशल जज एवं हाईकोर्ट के जजों पर तरह-तरह के निराधार आरोप लगाए. 3 सितम्बर 2025 को भी बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद वे अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जिसके चलते सज़ा सुनाई नहीं जा सकी. इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ ग़ैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 7 सितम्बर 2025 को उन्हें गिरफ़्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...और पढ़ें
राकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और दैनिक भास्कर में काम किया है. वर्तमान में वह h...
और पढ़ें
न्यूज़18 को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
September 08, 2025, 18:13 IST