Last Updated:March 19, 2025, 14:59 IST
Delhi CCTV Scam: दिल्ली में 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1.4 लाख CCTV कैमरे लगाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन पर FIR दर्ज हुई है. जानें क्या है पूरा मामला और घोटाले से जुड़ी बड़ी ब...और पढ़ें

सतेन्द्र जैन के खिलाफ एसीबी ने केस दर्ज किया है.
हाइलाइट्स
भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में सतेंद्र जैन के खिलाफ FIR दर्जCCTV प्रोजेक्ट में 16 करोड़ का जुर्माना माफ करने के लिए 7 करोड़ की रिश्वत ली.पूर्व PWD मंत्री सत्येन्द्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है.नई दिल्ली. दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान पीडब्ल्यूडी (PWD) मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ एंटी क्रप्शन ब्रांच (ACB) ने बड़ा कदम उठाया है. भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में सतेंद्र जैन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.आरोप है कि उन्होंने 571 करोड़ रुपये के CCTV प्रोजेक्ट में 16 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ करने के लिए 7 करोड़ रुपये की रिश्वत ली है. दिल्ली सरकार के पूर्व PWD मंत्री सत्येन्द्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है.
एंटी-करप्शन ब्रांच ने दिल्ली ने दिल्ली सरकार के पूर्व PWD मंत्री श्री सत्येन्द्र जैन के खिलाफ यह मामला दर्ज किया है. आरोप है कि सतेन्द्र जैन ने दिल्ली में 571 करोड़ रुपये के CCTV प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार किया है. आरोपों के अनुसार, (Bharat Electronics Limited) द्वारा स्थापित CCTV कैमरों की समय सीमा में देरी के कारण 16 करोड़ रुपये का लिक्विडेटेड डैमेज (LD) जुर्माना लगाया गया था, लेकिन इस जुर्माने को सुलझाने के बदले में 7 करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई. यह मामला एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) द्वारा पूर्व में दिए गए स्वीकृति आदेश के बाद दर्ज किया गया है
CCTV प्रोजेक्ट की जानकारी
दिल्ली सरकार ने 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1.4 लाख CCTV कैमरों को स्थापित करने के लिए 571 करोड़ रुपये का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था. इस प्रोजेक्ट में देरी के कारण BEL और इसके ठेकेदारों पर 16 करोड़ रुपये का लिक्विडेटेड डैमेज जुर्माना लगाया गया था, लेकिन एक शिकायत के अनुसार, यह जुर्माना माफ कर दिया गया था. साथ ही BEL को 1.4 लाख कैमरे और स्थापित करने का अतिरिक्त आदेश भी दिया गया.
रिश्वत के आरोप
यह आरोप भी है कि बेल के ठेकेदारों ने कैमरों की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए 7 करोड़ रुपये की रिश्वत का भुगतान किया गया. शिकायत के अनुसार, यह रिश्वत भुगतान विभिन्न विक्रेताओं के माध्यम से की गई थी, जो आदेश की कीमतों को बढ़ा कर किया गया था.
जांच की प्रक्रिया
एंटी-करप्शन ब्रांच ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित दस्तावेजों को PWD और BEL से प्राप्त कर जांच की जा रही है. FIR नंबर 04/2025 के तहत भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7/13(1)(a) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के तहत केस दर्ज किया गया है.
ACB ने इस मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि संबंधित दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. ACB के संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा ने इस मामले में जारी बयान में बताया कि सभी आरोपों की गहराई से जांच की जाएगी और आरोपी अधिकारियों और कंपनियों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.
Location :
Delhi,Delhi,Delhi
First Published :
March 19, 2025, 14:59 IST