Last Updated:February 19, 2025, 10:48 IST
Supreme Court Hearing on CEC Appointment LIVE: ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने, सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति पर याचिका लंबित है. कोर्ट 19 फरवरी को सुनवाई करेगा. सरकार ने 2023 के कानून के तहत नियुक्ति...और पढ़ें

CEC पद से जुड़े एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. (फाइल फोटो)
हाइलाइट्स
सुप्रीम कोर्ट में CEC नियुक्ति पर सुनवाई आज होगी.ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने.2023 के कानून के तहत नियुक्ति विवादित है.नई दिल्ली: देश में नए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हो चुकी है. वहीं आज बुधवार 19 फरवरी को वो अपने पद ग्रहण भी करेंगे. लेकिन उस CEC पद से जुड़े एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है उसी मामले में आज सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट CEC और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्तियों के खिलाफ याचिकाओं को “प्राथमिकता के आधार पर” सुनेगा.
दरअसल 2023 के कानून के तहत CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल 19 फरवरी को सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने पिछली सुनवाई में कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त फरवरी में रिटायर्ड हो रहे है. अगर नए कानून पर जल्द रोक नही लगी तो नए कानून के तहत सरकार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर देगी. लेकिन कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था. यह अर्जी मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दायर की है.
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इससे पहले न्यायमूर्ति सूर्य कांत और एन कोटिस्वर सिंह की पीठ को एनजीओ की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने बताया था कि 2023 के संविधान पीठ के फैसले के बावजूद, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सहित एक पैनल के माध्यम से CEC और EC की चयन और नियुक्ति का निर्देश दिया गया था, सरकार ने CJI को बाहर कर दिया और “लोकतंत्र का मजाक” बना दिया.
उन्होंने आगे कहा था, “मामला 19 फरवरी को सूचीबद्ध है, लेकिन यह आइटम नंबर 41 के रूप में सूचीबद्ध है. सरकार ने 2023 के कानून के अनुसार CEC और EC की नियुक्ति की है, संविधान पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की अवहेलना करते हुए. कृपया इसे बोर्ड के शीर्ष पर लें क्योंकि मामले को तत्काल विचार की आवश्यकता है.” इसके बाद पीठ ने भूषण और अन्य पक्षों को आश्वासन दिया कि कुछ तत्काल सूचीबद्ध मामलों के बाद, वह 19 फरवरी को याचिकाओं की सुनवाई करेगी.
मालूम हो कि 17 फरवरी को, सरकार ने EC ज्ञानेश कुमार को अगले CEC के रूप में नियुक्त किया. कुमार नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले CEC हैं और उनका कार्यकाल 26 जनवरी, 2029 तक चलेगा, जब EC अगले लोकसभा चुनाव की अनुसूची की घोषणा करने की उम्मीद कर रहा है. 1989 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया. 21 मई, 1966 को जन्मे जोशी (58) 2031 तक चुनाव पैनल में सेवा देंगे. कानून के अनुसार, एक CEC या EC 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है या चुनाव पैनल में छह साल का कार्यकाल पूरा करता है.
First Published :
February 19, 2025, 10:47 IST