Job टर्मिनेशन लेटर में नहीं लिखे जाएंगे ये शब्द, कंपनी को High Court की फटकार

1 month ago

Last Updated:July 17, 2025, 11:33 IST

Job Termination Letter: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने विप्रो को एक पूर्व कर्मचारी को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया, क्योंकि टर्मिनेशन लेटर में की गई टिप्पणियों से उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी...और पढ़ें

Job टर्मिनेशन लेटर में नहीं लिखे जाएंगे ये शब्द, कंपनी को High Court की फटकार

Job Termination Letter में अब कंपनियां नहीं लिख सकती हैं ये शब्द

Job Termination Letter: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने आईटी कंपनी विप्रो को एक पूर्व कर्मचारी को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. यह आदेश उस टर्मिनेशन लेटर में की गई अपमानजनक टिप्पणियों के कारण दिया गया है, जिससे कर्मचारी की प्रतिष्ठा, भावनात्मक स्थिति और पेशेवर साख को नुकसान पहुंचा था.

कर्मचारी ने नए लेटर की मांग की थी

पूर्व कर्मचारी ने अदालत में अपील की थी कि उसके टर्मिनेशन लेटर में इस्तेमाल की गई भाषा, विशेष रूप से उसके व्यवहार को “दुर्भावनापूर्ण” बताने वाली टिप्पणी, उसकी छवि और भविष्य की नौकरी की संभावनाओं को प्रभावित कर रही है. उन्होंने मांग की थी कि एक नया, निष्पक्ष और सम्मानजनक टर्मिनेशन लेटर जारी किया जाए.

कोर्ट ने माना, टिप्पणी से हो सकता है दीर्घकालिक नुकसान

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि टर्मिनेशन लेटर में इस तरह की टिप्पणियां कर्मचारी की पेशेवर गरिमा और भविष्य की संभावनाओं को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकती हैं. इसलिए अदालत ने निर्देश दिया कि ऐसी सभी टिप्पणियां रिकॉर्ड से हटाई जाएं और एक संशोधित लेटर जारी किया जाए जिसमें कोई भी अपमानजनक शब्द न हो.

बर्खास्तगी के फैसले पर कोई असर नहीं

अदालत ने यह स्पष्ट किया कि नया पत्र केवल भाषा और अपमानजनक टिप्पणी के संदर्भ में संशोधित होगा. इससे कर्मचारी की बर्खास्तगी के मूल निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. यानी, कर्मचारी की सेवा समाप्ति यथावत बनी रहेगी.

मानसिक आघात और साख को हुए नुकसान के लिए मुआवजा

अदालत ने माना कि अपमानजनक भाषा से कर्मचारी को भावनात्मक और प्रोफेशनल नुकसान हुआ है और इसी को ध्यान में रखते हुए विप्रो को 2 लाख रुपये का सामान्य मुआवजा देने का आदेश दिया गया.

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Munna Kumar

पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक का अनुभव. दूरदर्शन, ज़ी मीडिया और News18 के साथ काम किया है. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन दिल्ली से की, बाद में ज़ी मीडिया से जुड़े और वर्तमान में News18 Hin...और पढ़ें

पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक का अनुभव. दूरदर्शन, ज़ी मीडिया और News18 के साथ काम किया है. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन दिल्ली से की, बाद में ज़ी मीडिया से जुड़े और वर्तमान में News18 Hin...

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