Last Updated:February 18, 2025, 11:48 IST
Sajjan Kumar Anti-Sikh Riot LIVE Updates: 1984 सिख विरोधी दंगों में सज्जन कुमार की सजा पर राउस एवेन्यू कोर्ट में फैसला होना है. दिल्ली पुलिस ने मौत की सजा मांगी है, जबकि सज्जन कुमार रहम की गुहार लगा रहे हैं.

सज्जन कुमार पर आ बड़ा फैसला. (File Photo)
हाइलाइट्स
दिल्ली पुलिस ने सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा मांगी.सज्जन कुमार रहम की गुहार लगा रहे हैं.सरस्वती विहार में सिख विरोधी दंगे से जुड़ा यह मामला है.नई दिल्ली. राउस एवेन्यू कोर्ट में आज साल 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से जुड़े सरस्वती विहार के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की सजा पर फैसला होना है. दिल्ली पुलिस ने उन्हें मौत की सजा देने की मांग की है. वहीं, सज्जन कुमार रहम की गुहार लगा रहे हैं. 12 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया था. सज्जन कुमार फिलहाल साल 1984 के दिल्ली कैंट दंगे के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे. इस दौरान सज्जन कुमार और अन्य नेताओं पर आम लोगों को सिखों के खिलाफ भड़काने के आरोप लगे थे.
सज्जन कुमार से जुड़ा ये मामला पश्चिमी दिल्ली के सरस्वती विहार थाना अंतर्गत राज नगर का है, जहां 1 नवंबर 1984 को दो सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया था. मृतकों की पहचान सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह के रूप में हुई थी. उस दिन शाम के करीब चार से साढ़े चार बजे सज्जन कुमार के नेतृत्व में दंगाइयों की एक भीड़ ने लोहे के सरियों व लाठियों से पीट-पीट कर दोनों की हत्या कर दी थी. मृतकों के घर में घुसकर यह हमला किया गया था. सज्जन कुमार तब बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद थे. आरोप है सज्जन कुमार ने भीड़ को हमले के लिए उकसाया, जिसके बाद दोनों सिखों को उनके घर में पहले पीटा गया फिर जिंदा जला दिया गया. दंगाइयों के हुजूम ने दोनों के घर में जमकर तोड़फोड़ की. फिर लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए.
हलफनामे को FIR में बदला गया
इस मामले में शिकायतकर्ता ने रंगनाथ मिश्रा आयोग के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था. उनके हलफनामे को ही बाद में एफआईआर में बदल दिया गया था. सज्जन कुमार पहले ही 1984 में हुए सिख दंगों से जुड़े दिल्ली कैंट के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. निचली अदालत ने उस मामले में सज्जन कुमार को बरी कर दिया था. हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने बाद में सज्जन कुमार को इस फैसले को पलटते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
First Published :
February 18, 2025, 11:43 IST