Last Updated:March 27, 2025, 18:28 IST
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंस कॉलोनी RWA पर "शेख अली की गुमटी" पर अवैध कब्जे के लिए 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने से स्मारक का जीर्णोद्धार होगा. अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी.

“शेख अली की गुमटी” पर अवैध कब्जे के लिए 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. (फाइल फोटो)
हाइलाइट्स
सुप्रीम कोर्ट ने RWA पर 40 लाख का जुर्माना लगाया.जुर्माने से शेख अली की गुमटी का जीर्णोद्धार होगा.अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी.नई दिल्ली: लोधी दौर के ऐतिहासिक स्मारक “शेख अली की गुमटी” पर अवैध कब्जे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली स्थित डिफेंस कॉलोनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) पर लोधी दौर के ऐतिहासिक स्मारक “शेख अली की गुमटी” पर अवैध कब्जे के लिए 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी.
इस राशि से मकबरे को अब तक हुए नुकसान की भरपाई कराते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) उसका जीर्णोद्धार कराएगा. सोसायटी के लोगों के सहयोग से जुर्माने की राशि भरने को लेकर बुधवार को डिफेंस कॉलोनी में आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने बैठक भी की.
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जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने जुर्माना माफ करने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई 8 अप्रैल को तय की. अपने फैसले में बेंच ने कहा, “हमें लगता है कि यह उचित होगा कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) की ओर से दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग को 40 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए, जिसे स्मारक के संरक्षण और जीर्णोद्धार का कार्य सौंपा गया है.”
SC ने RWA से पूछा ये सवाल?
सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान आरडब्ल्यूए से यह बताने के लिए निर्देश दिया था कि स्मारक पर अनधिकृत कब्जे के लिए उस पर कितना जुर्माना लगाया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन से तीन हफ्ते में हलफनामा मांगा था. बेंच ने दिल्ली के पुरातत्व विभाग को स्मारक के जीर्णोद्धार के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है.
RWA को भी SC की फटकार
कोर्ट ने आरडब्ल्यूए को भी कड़ी फटकार लगाई, जिसने 1960 के दशक में मकबरे पर कब्जा किया था, और यह कहकर अपने कब्जे को उचित ठहराने के लिए कि असामाजिक तत्व इसे नुकसान पहुंचा सकते थे. जस्टिस अमानुल्लाह ने आरडब्ल्यूए के आचरण और उसके औचित्य पर अपनी नाराजगी व्यक्त की.
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
March 27, 2025, 18:28 IST