Last Updated:March 04, 2025, 16:12 IST
UP liquor shop license: उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान खोलने के लिए ई-लॉटरी प्रक्रिया के तहत लाइसेंस मिलता है.। आवेदन के लिए 21 वर्ष की उम्र, कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होना जरूरी है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान खोलना कोई आसान काम नहीं है. इसके लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, जो एक तय प्रक्रिया के तहत दिया जाता है. हर साल आबकारी विभाग ई-लॉटरी के जरिए शराब दुकान के लाइसेंस जारी करता है. इसका मतलब है कि अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं, तो पहले आपको आवेदन करना होगा और फिर लॉटरी में नाम आने के बाद ही लाइसेंस मिलेगा. बता दें कि, यूपी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति लाने का निर्णय लिया है. इसके तहत हर किसी को यह लाइसेंस नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें होती हैं.
शराब दुकान खोलने के लिए योग्यता
शराब की दुकान का लाइसेंस लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए. इसके अलावा, आपके ऊपर कोई आपराधिक केस नहीं होना चाहिए. अगर आपके खिलाफ कोई गंभीर केस चल रहा है, तो लाइसेंस नहीं मिलेगा. सरकार ने यह भी नियम बनाया है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक दुकान के लिए ही आवेदन कर सकता है. यानी, आप एक से ज्यादा जगहों पर आवेदन नहीं कर सकते. अगर आप इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं, तो ही आप आवेदन करने के योग्य होंगे.
लाइसेंस लेने की प्रक्रिया
कितना पैसा लगेगा?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि शराब की दुकान खोलने के लिए कितना पैसा चाहिए? आवेदन शुल्क तो अलग-अलग जिलों के हिसाब से तय होता है, लेकिन लाइसेंस लेने के लिए आपको बड़ी रकम खर्च करनी होगी. अगर आप परमिट रूम खोलना चाहते हैं, जहां लोग बैठकर शराब पी सकें, तो इसके लिए आपको करीब ₹5,44,000 देने होंगे. वहीं, अगर आप सिर्फ बीयर या शराब बेचने की दुकान खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए लगभग ₹1,50,000 का लाइसेंस शुल्क देना होगा.
इसके अलावा, दुकान के लिए जगह खरीदने या किराए पर लेने का खर्च अलग से आएगा. दुकान चलाने के लिए स्टाफ की सैलरी, बिजली-पानी का बिल और शराब का स्टॉक खरीदने के लिए भी अच्छी खासी रकम की जरूरत होगी. कुल मिलाकर, अगर आप शराब की दुकान खोलने का सोच रहे हैं, तो कम से कम 15-20 लाख रुपये की व्यवस्था करनी होगी.
लाइसेंस मिलने के बाद क्या करना होगा?
लाइसेंस मिल जाने के बाद भी कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है. सरकार के तय नियमों के मुताबिक ही शराब बेचनी होगी. 18 साल से कम उम्र के बच्चों को शराब बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. दुकान खोलने और बंद करने का समय सरकार तय करती है, और उसी के अनुसार दुकान चलानी होती है. इसके अलावा, शराब को तय कीमत पर ही बेचना होगा. अगर किसी दुकान पर शराब तय दाम से ज्यादा में बेची जाती है, तो दुकान का लाइसेंस रद्द हो सकता है.
लाइसेंस की वैधता और नवीनीकरण
शराब की दुकान का लाइसेंस एक साल के लिए वैध होता है. इसका मतलब है कि हर साल इसे दोबारा रिन्यू कराना पड़ता है. अगर आप समय पर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराते हैं, तो लाइसेंस रद्द भी हो सकता है और आपको दोबारा आवेदन करने की जरूरत पड़ेगी.
आवेदन की आखिरी तारीख और निष्कर्ष
अगर आप 2025-26 के लिए शराब की दुकान का लाइसेंस लेना चाहते थे, तो आवेदन की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2025 थी. अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो अब आपको अगले साल तक इंतजार करना होगा.
First Published :
March 04, 2025, 16:12 IST