Last Updated:May 19, 2025, 10:04 IST
Jyoti Malhotra News: ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. वह पहलगाम अटैक से पहले पाकिस्तान गई थी. अब सवाल है कि क्या उसका पहलगाम अटैक से कोई कनेक्शन है?

Jyoti Malhotra News: ज्योति मल्होत्रा अटैक से पहले पाकिस्तान गई थी.
हाइलाइट्स
ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार.ज्योति पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की धाराओं में केस दर्ज.ज्योति पर लगे आरोप सही साबित होने पर लंबी सजा संभव.Jyoti Malhotra Spying Case: ज्योति मल्होत्रा को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं. यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर कहा जा रहा है कि वह पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर के संपर्क में थी. वह आईएसआई के संपर्क में भी थी. उसने पहलगाम अटैक से पहले पाकिस्तान का दौरा किया था. इतना ही नहीं, वह चीन भी जा चुकी है. ज्योति मल्होत्रा को लेकर अब जांच की सुई लगातार घूमने लगी है. 17 मई को हरियाणा पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया था. ज्योति के ऊपर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है. वह 5 दिनों की पुलिस रिमांड में है. भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. इसमें 6 लोग अरेस्ट हुए हैं. सबसे बड़ा नाम ज्योति मल्होत्रा का है. गिरफ्तार लोगों में अरमान, गजाला, यामीन मोहम्मद और देविंदर सिंह ढिल्लो है.
सूत्रों की मानें तो जांच में पता चला है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा इस साल अप्रैल में हुए आतंकी हमले से तीन महीने पहले पहलगाम गई थी. अब सवाल है कि क्या पहलगाम टेरर अटैक से ज्योति मल्होत्रा का कोई कनेक्शन है, क्या इस जासूसी कांड के तार पहलगाम नरसंहार से जुड़े हैं? आखिर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान क्यों गई थी. जांच में यह भी बात सामने आई है कि वह चीन भी जा चुकी है. इससे भी हैरानी वाली बात है कि पहलगाम अटैक से ठीक तीन महीने पहले ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई थी. बहरहाल, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जांच अभी जारी है. अब चलिए जानते हैं कि आखिर उस पर किन धाराओं में केस दर्ज है और बीएनएस में कितने साल की सजा का प्रावधान है.
किन-किन धाराओं में केस दर्ज, क्या प्रावधान
दरअसल, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के 3, 4, 5 सेक्शन के तहत केस दर्ज किया है. इतना ही नहीं, बीएनएस के सेक्शन 152 के तहत भी उन पर आरोप लगे हैं. ऐसे में अब समझना है कि इन सेक्शन में कितनी सजा का प्रावधान है. चलिए जानते हैं पहले कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की किस धारा में क्या प्रावधान.
धारा 3: रक्षा या गोपनीय जानकारी से संबंधित जासूसी से संबंधित. इसमें 14 वर्ष तक की कैद हो सकती है. कभी-कभी गंभीर मामलों में उम्रकैद भी संभव है. धारा 4: विदेशी एजेंटों के साथ अनधिकृत संपर्क से संबंधित. इसमें 2 वर्ष तक की कैद की सजा का प्रावधान है. धारा 5: गोपनीय जानकारी का लीक करना और दुश्मन को देना. इसमें 3 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है.बीएनएस की धारा 152 में क्या है?
धारा 152 में भारत की प्रभुता, एकता या अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियां शामिल हैं. इसमें 7 साल तक की कैद या उम्रकैद की सजा का प्रावधान है. साथ में जुर्माना भी हो सकता है.ज्योति के जासूसी कांड के पीछे क्या?
अब सवाल है कि ज्योति मल्होत्रा तुरंत छूट जाएगी या फिर लंबे वक्त तक जेल में रहेगी? यहां बताना जरूरी है कि ज्योति मल्होत्रा पर अभी जासूसी के आरोप लगे हैं. उनके ऊपर जिन धाराओं में केस दर्ज है, उस पर जांच जारी है. अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो फिर ज्योति मल्होत्रा लंबा जाएगी. अगर जांच में कुछ नहीं मिलता है तो फिर वह तुरंत बाहर आ सकती है. हालांकि, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलग-अलग एंगल से जांच कर रही है. क्या ज्योति मल्होत्रा ने पैसों के लिए जासूसी की या फिर वह लव जिहाद का शिकार हो गई? क्या पहलगाम अटैक से उसका कोई कनेक्शन है? अभी ये सभी एंगल जांच के विषय हैं.
Shankar Pandit has more than 10 years of experience in journalism. Before News18 (Network18 Group), he had worked with Hindustan times (Live Hindustan), NDTV, India News Aand Scoop Whoop. Currently he handle ho...और पढ़ें
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