तमिलनाडु में अंडे वाली मेयोनीज एक साल के लिए बैन, वजह जान कहीं खाना न छोड़ दें

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Last Updated:April 25, 2025, 11:37 IST

Raw Egg Mayonnaise Ban: तमिलनाडु सरकार ने कच्चे अंडे से बने मेयोनीज के प्रोडक्शन, भंडारण और बिक्री पर एक साल का प्रतिबंध लगाया है. यह कदम फूड पॉइजनिंग के खतरे को देखते हुए उठाया गया है.

तमिलनाडु में अंडे वाली मेयोनीज एक साल के लिए बैन, वजह जान कहीं खाना न छोड़ दें

तमिलनाडु में कच्चे अंडे से बनी मेयोनीज पर एक साल का प्रतिबंध.

हाइलाइट्स

तमिलनाडु में कच्चे अंडे की मेयोनीज पर एक साल का बैन.फूड पॉइजनिंग के खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया.मेयोनीज के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध.

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने 8 अप्रैल से एक साल के लिए कच्चे अंडे से बने मेयोनीज के प्रोडक्शन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह कदम पब्लिक हेल्थ को देखते हुए उठाया गया है क्योंकि कच्चे अंडे से बने मेयोनीज को “हाई रिस्क फूड” माना गया है, जो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है.

गवर्नमेंट गजट में Food Safety के प्रमुख सचिव और कमिशनर आर. लालवेन ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि राज्य में कच्चे अंडे से बने मेयोनीज के निर्माण (manufacture), प्रसंस्करण (processing), पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण, खाद्य सेवा, कैटरिंग सेवा (catering service) और बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा. यह आदेश खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत और तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त के आदेश पर लागू किया गया है.

Food Poisoning का खतरा रहता है
मेयोनीज एक सेमी-सॉलिड इमल्शन होता है, जिसमें अंडे की जर्दी, सब्जी का तेल, सिरका और अन्य मसाले होते हैं, जो आमतौर पर शावरमा जैसे खाद्य पदार्थों के साथ परोसे जाते हैं. कच्चे अंडे से बने मेयोनीज में food poisoning का खतरा रहता है, खासकर सलमोनेला बैक्टीरिया जैसे Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Escherichia coli, और Listeria Monocytogenes से.

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि कई फूड बिजनेसमैन (Food Businessman) कच्चे अंडे का इस्तेमाल मेयोनीज बनाने में करते हैं, और अगर इसका सही तरीके से भंडारण नहीं किया जाता, तो इसमें सूक्ष्मजीवों से संदूषण हो सकता है, जो पब्लिक हेल्थ के लिए खतरे का कारण बनता है.

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कब तक यह कदम उठाया जाएगा?
कानून के तहत, यदि वैज्ञानिक जानकारी की कमी हो, तो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव की संभावना को देखते हुए अस्थायी जोखिम प्रबंधन उपाय किए जा सकते हैं. यह कदम तब तक लिया जा सकता है जब तक कि अधिक वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त न हो. अधिसूचना में यह भी कहा गया कि कोई भी फूड बिजनेसमैन उस समय तक किसी भी ऐसे खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण या वितरण नहीं करेगा, जो केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में प्रतिबंधित किया गया हो.

First Published :

April 25, 2025, 11:37 IST

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