Agency:News18.com
Last Updated:February 25, 2025, 21:12 IST
Laadle Mashak Dargah Shivling Controversy: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कलबुर्गी के लाडले मशाक दरगाह परिसर में स्थित शिवलिंग पर महाशिवरात्रि के दिन पूजा की अनुमति दी है. हिंदू संगठनों के 15 लोग विशेष पूजा कर सकेंगे.

लाडले मशाक दरगाह परिसर में मौजूद शिवलिंग को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. (फाइल फोटो)
हाइलाइट्स
कर्नाटक हाईकोर्ट ने दरगाह परिसर में शिवलिंग पूजा की अनुमति दी.महाशिवरात्रि पर 15 लोग विशेष पूजा कर सकेंगे.प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए.कलबुर्गी. कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थित ऐतिहासिक लाडले मशाक दरगाह परिसर में मौजूद शिवलिंग को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. महाशिवरात्रि के दिन लोग इस शिवलिंग की पूजा कर सकेंगे. हाईकोर्ट के इस फैसले से हिंदू संगठनों की मांग पूरी हो गई है, जो लंबे समय से यहां पूजा की अनुमति देने की मांग कर रहे थे.
कोर्ट के आदेश के अनुसार, हिंदू संगठनों के 15 लोगों को ‘श्री राघव चैतन्य शिवलिंग’ पर विशेष पूजा करने की अनुमति दी गई है. यह शिवलिंग कलबुर्गी जिले में स्थित लाडले मशाक दरगाह परिसर के अंदर मौजूद है, जिसे लेकर वर्षों से विवाद चला आ रहा था.
लंबे समय से चल रहा था विवाद
चार साल पहले अज्ञात असामाजिक तत्वों ने श्री राघव चैतन्य शिवलिंग को कथित रूप से अपवित्र कर दिया था, जिससे हिंदू संगठनों में नाराजगी थी. इसके बाद से ही वे यहां पूजा की मांग कर रहे थे.
साल 2022 में आलंद कस्बे में उस समय तनाव बढ़ गया था, जब बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों, बीजेपी और श्रीराम सेना के कार्यकर्ताओं ने दरगाह में प्रवेश कर राघव चैतन्य शिवलिंग की शुद्धिकरण पूजा करने की मांग की थी. हालात बिगड़ने की आशंका के चलते प्रशासन को धारा 144 लागू करनी पड़ी थी.
हाई कोर्ट के इस फैसले को हिंदू संगठनों ने अपनी बड़ी जीत बताया है. उन्होंने कहा कि ‘श्री राघव चैतन्य शिवलिंग’ पर पूजा का अधिकार मिलना धार्मिक आस्था की जीत है. वहीं, प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं ताकि इलाके में शांति बनी रहे.
Location :
Bangalore,Karnataka
First Published :
February 25, 2025, 21:12 IST