Last Updated:April 16, 2025, 09:38 IST
Nagpur Demolition Case: नागपुर नगर निगम कमिश्नर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में माफी मांगी, क्योंकि फहीम खान का घर तोड़ने में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं हुआ. कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा.

हाइलाइट्स
नागपुर नगर निगम कमिश्नर ने HC में माफी मांगी.SC के निर्देशों का पालन नहीं हुआ.राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा.नागपुर: नागपुर नगर निगम कमिश्नर ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी. यह माफी दंगे के आरोपी फहीम खान का घर तोड़ने को लेकर थी. कमिश्नर ने माना कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया. फहीम खान पर मार्च 17 के दंगों में शामिल होने का आरोप है. उसका घर संजय बाग कॉलोनी में रज़ा मस्जिद के पास था. हाईकोर्ट में जब मामला आया, तब तक घर पूरी तरह गिराया जा चुका था. एक और बुज़ुर्ग याचिकाकर्ता अब्दुल हफीज का घर आंशिक रूप से तोड़ा गया था.
बता दें कि 69 साल की मेहरूनिसा और 96 साल के हफीज ने कोर्ट में याचिका लगाई थी. उन्होंने कहा कि बिना कानूनी प्रक्रिया के मकान तोड़ना गलत है. सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को स्पष्ट निर्देश दिए थे. किसी भी दंगे के आरोपी की संपत्ति तोड़ने से पहले पूरी प्रक्रिया जरूरी है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों को इस आदेश की जानकारी नहीं थी.
‘स्लम एक्ट के तहत कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ’
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कमिश्नर अभिजीत चौधरी ने माना कि स्लम एक्ट के तहत कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ था. पुलिस ने दंगे के आरोपियों की संपत्तियों की जानकारी मांगी थी. इसके बाद महल जोन के अफसरों ने मकानों का निरीक्षण (inspection) किया.
‘कोई वैधानिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई‘
निरीक्षण में मकान बिना मंजूरी के बने पाए गए. सिर्फ 24 घंटे में नोटिस देकर तोड़फोड़ कर दी गई. कोई वैधानिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई. कमिश्नर ने कहा, “मेरी जांच में यह सामने आया कि किसी अधिकारी को SC का आदेश पता नहीं था.” उन्होंने कोर्ट को बताया कि पुलिस कमिश्नर ने 21 मार्च को फिर से कार्रवाई की मांग की थी.
कोर्ट ने 25 मार्च को आगे की तोड़फोड़ पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए कहा, “इस पर न्यायिक समीक्षा ज़रूरी है.” जज नितिन सांबरे और वृषाली जोशी की बेंच ने राज्य सरकार को अंतिम मौका दिया है. सरकार को दो हफ्ते में जवाब देना होगा कि SC के आदेश अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंचे.
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फहीम खान पेशे से बुर्का बेचने वाला है. उस पर देशद्रोह और भड़काऊ वीडियो फैलाने के आरोप हैं. ये वीडियो औरंगजेब के मकबरे को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान वायरल हुए थे.
First Published :
April 16, 2025, 09:38 IST