नई दिल्ली. दिल्ली में वायु प्रदूषण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अगली सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोमवार तक ग्रेप 4 लागू रहेगा. कोर्ट सोमवार को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के प्रवेश से लेकर पटाखों और एनसीआर राज्य की प्रतिक्रियाओं तक, हम सभी पर गौर करेंगे. सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि 2018 से हर साल इस वजह से दो महीने के लिए स्कूल बंद रहते हैं. दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने एएसजी से पूछा कि हमारे आदेशों के अनुपालन के बारे में बताइए. कोर्ट ने दिल्ली के अंदर ट्रकों की एंट्री पर नाराजगी जताई.
एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि दिल्ली से जुड़े पड़ोसी राज्यों के चलते ऐसा हो रहा है और दिल्ली के अंदर ट्रकों का प्रवेश हो रहा है. जस्टिस एएस ओका ने कहा कि हमने पेश की गई पहली रिपोर्ट का अध्ययन कर लिया है. पुलिस की ओर से शायद ही कुछ किया गया. एएसजी ने कहा कि सीएक्यूएम (Commission for Air Quality Management in Capital Region and Adjoining Areas) ने अन्य राज्यों को दिल्ली जाने वाले ट्रैफिक का ध्यान रखने के निर्देश जारी किए है. एएसजी ने कहा कि स्कूलों को चलना है लेकिन माता-पिता और छात्रों के पास एक विकल्प है कि वे हाइब्रिड मोड में भाग लें या शारीरिक रूप से भाग लें. हमने 2018 से अब तक पूरे महीनों का एक्यूआई ( Air quality index-AQI) डेटा दिया है. मौजूदा समय ग्रैप-4 ही लागू है. बस आपके आदेश पर स्कूल को हाइब्रिड किया गया है. जस्टिस ओका ने कहा कि अंततः आपके पास वैधानिक शक्तियां हैं. हम आज की स्थिति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके पास चरण 3 और 4 लागू करने के आदेश देने का भी अधिकार है.
एमाइकस ने कहा कि आज कुछ निर्माण गतिविधियों की अनुमति दी गई है. समस्या क्रियान्वयन की है. मैंने आज सुबह मुख्य रिंग रोड पर पत्तियां जलती देखीं हैं. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पंजाब/हरियाणा से पूछा कि बीते कुछ दिनों में पराली जलाने के कितने मामले सामने आए? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कितने राज्यों में पराली जल रही है. पराली जलाने और वायु प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ तो करना ही होगा. हर साल ये पराली से प्रदूषण की समस्या नहीं होने दे सकते.
कोर्ट ने CQM से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस के पुलिस आयुक्त यानी CP, विशेष यातायात आयुक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन आयुक्त, एमसीडी आयुक्त को नोटिस जारी किया और रिपोर्ट मांगी. जस्टिस ओका ने कहा कि ग्रैप-4 में कोई छूट वाली श्रेणी नहीं है. इससे बहुत भ्रम पैदा होगा. इससे सभी लोग गुमराह हो जायेंगे. इसकी क्या आवश्यकता थी? और इसे जारी करने की शक्ति किसके पास है? आपको इसे वापस लेना होगा. अंतिम वाक्य एक संकेत देगा जैसे कि GRAP 3 जारी है. एएसजी ने कहा कि हम इसे वापस ले लेंगे, लेकिन इरादा स्पष्ट करना था. हमने पुलिस आयुक्त, विशेष यातायात आयुक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन आयुक्त, एमसीडी आयुक्त को नोटिस जारी कर 2 दिसंबर तक जवाब और सफाई मांगी है.
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FIRST PUBLISHED :
November 28, 2024, 17:29 IST