लाखों दिल्‍लीवालों की जेब होगी ढीली, नोटिस भेजा जा चुका है, अब वसूली की बारी

2 hours ago

नई दिल्‍ली. देश की राजधानी में ट्रैफिक व्‍यवस्‍था को दुरुस्‍त रखने के लिए पुलिस चौबीसों घंटे काम में जुटी रहती है. अवैध पार्किंग के साथ ही उलट दिशा से ड्राइविंग, रेल सिग्‍नल तोड़ना, तेज रफ्तार में वाहन चलाना जैसी समस्‍याएं काफी गंभीर हैं. पुलिस की तरफ से इसपर रोक लगाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जाते रहते हैं. जागरुकता अभियान के साथ ही एक्‍शन की चेतावनी भी जारी की जाती है. इसके बावजूद लगता है दिल्‍लीवालों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता है. यही वजह है कि दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस को अवैध पार्किंग को लेकर 4.79 लाख चालान जारी करना पड़ा है. साथ ही लाखों की तादाद में नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं. अब हजारों-लाखों की तादाद में लोगों की जेब ढीली होगी.

दिल्ली पुलिस ने इस साल गलत पार्किंग के लिए 4.79 लाख से अधिक वाहनों के चालान जारी किए हैं. आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है. इसके अलावा इस साल 22 नवंबर तक अवैध पार्किंग के लिए 10 लाख से अधिक नोटिस जारी किए जा चुके हैं. पुलिस ने बताया कि 1 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच उसने अनुचित पार्किंग के लिए 62,042 चालान और एक लाख से अधिक नोटिस जारी किया गया है. अवैध पार्किंग के लिए प्रत्येक चालान पर 500 रुपये का जुर्माना है. इस तरह तकरीबन 24 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी.

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दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई
कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों के तहत पुलिस इस साल 1.73 लाख वाहनों को गलत पार्किंग की वजह से खींच कर ले गई. इनमें दोपहिया वाहनों के लिए 200 रुपये और कार तथा जीप के लिए 400 रुपये का शुल्क लगता है. आंकड़ों से पता चला है कि पार्किंग उल्लंघन के अलावा पुलिस ने निर्धारित लेन का पालन न करने के लिए 4,634 वाहनों को जिम्मेदार ठहराया और यह नियम तोड़ने पर निजी कार के लिए एक हजार रुपये और कमर्शियल वाहनों के लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना है.

गलत दिशा से वाहन चलाने पर एक्‍शन
आंकड़ों के अनुसार, दिल्‍ली पुलिस ने गलत दिशा में वाहन चलाते हुए नियम तोड़ने पर 98,929 चालान जारी किए है. इनमें प्रत्येक अपराध के लिए पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा, मालवाहक और यात्री वाहनों सहित 1.29 लाख वाहनों को प्रतिबंधित समय या प्रवेश वर्जित नियमों का उल्लंघन करने के लिए दंडित किया गया और इस उल्लंघन के लिए प्रति वाहन 20 हजार रुपये का जुर्माना है.

Tags: Delhi news, Delhi Traffic Advisory

FIRST PUBLISHED :

November 28, 2024, 17:21 IST

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