Last Updated:February 26, 2025, 18:52 IST
आईटीबीपी ने महिला कर्मी को लिंग परिवर्तन की इजाजत देने से इनकार किया, सीएपीएफ की मेडिकल ब्रांच ने इसे बाकी पुलिसवालों पर बुरा असर डालने वाला बताया. CISF ने पहले ऐसी इजाजत दी थी.

ITBP ने अपनी एक महिला कर्मी को लिंग परिवर्तन की इजाजत देने से इनकार कर दिया. (प्रतीकात्मक)
हाइलाइट्स
आईटीबीपी ने महिला कर्मी को लिंग परिवर्तन की इजाजत नहीं दी.सीएपीएफ ने कहा, लिंग परिवर्तन से पुलिसवालों पर बुरा असर पड़ेगा.पुरुष और महिला पुलिसवालों के लिए शारीरिक मापदंड अलग-अलग होते हैं.भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) ने अपनी एक महिला कर्मी को लिंग परिवर्तन की इजाजत देने से इनकार कर दिया. आईटीबीपी का कहना है कि इससे बाकी पुलिसवालों के मन और बर्ताव पर बुरा असर पड़ेगा. आईटीबीपी के मुताबिक, यह राय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की मेडिकल ब्रांच ने दी है.
दरअसल, आईटीबीपी के नियमों में लिंग परिवर्तन के बारे में कुछ नहीं लिखा है. इसलिए आईटीबीपी ने गृह मंत्रालय से राय मांगी थी. गृह मंत्रालय ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से बात की. फिर आईटीबीपी को सलाह दी गई कि वो सीएपीएफ की मेडिकल ब्रांच से राय लेकर कोई फैसला ले.
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक, सीएपीएफ की मेडिकल ब्रांच ने कहा कि लिंग परिवर्तन से बाकी पुलिसवालों पर बुरा असर पड़ सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि पुरुष और महिला पुलिसवालों के लिए शारीरिक मापदंड अलग-अलग होते हैं. लिंग परिवर्तन के बाद यह समस्या बन सकती है.
‘दूसरे पुलिसवालों के मन पर बुरा असर’
सीएपीएफ ने आईटीबीपी को लिखा कि ‘लिंग परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकती. इससे बाकी पुलिसवालों के मन पर बुरा असर पड़ेगा.’ उन्होंने यह भी लिखा कि ‘पुरुष और महिला पुलिसवालों के लिए शारीरिक मापदंड अलग-अलग होते हैं. लिंग परिवर्तन के बाद यह मापदंड पूरे नहीं हो पाएंगे.’
इसके बाद आईटीबीपी ने अपने सभी दफ्तरों को सूचित किया कि आगे से ऐसे मामलों में इसी तरह से फैसला लिया जाएगा. सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि इस बारे में और सोचने की ज़रूरत है. उनका कहना है कि आईटीबीपी जैसे बल अभी ऐसे मामलों से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं.
पुरुषों-महिलाओं के लिए अलग मापदंड
अभी भर्ती के नियमों में पुरुष और महिला पुलिसवालों के लिए अलग-अलग शारीरिक और मानसिक मापदंड हैं. ये नियम अभी की ज़रूरतों और चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. एक बड़े सीएपीएफ अधिकारी ने कहा कि भर्ती के बाद शरीर में बदलाव की अनुमति देने के लिए नए नियम बनाने होंगे और इस पर अच्छी तरह से चर्चा करनी होगी.
इससे पहले, CISF ने एक महिला कर्मी को लिंग परिवर्तन सर्जरी के बाद पुरुष जवान के तौर पर काम करने की इजाज़त दे दी थी.
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
February 26, 2025, 18:52 IST