/
/
/
पैरोल पाकर मौज करने वाले राम रहीम पर सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कस दिया, कैसे फंसे समझे पूरा मामला?
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े मामलों में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ सुनवाई का रास्ता शुक्रवार को साफ कर दिया. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा इन मामलों में सुनवाई पर लगाई गई रोक हटा दी और राम रहीम से जवाब दाखिल करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की याचिका पर यह फैसला लिया और वह मामले में चार हफ्ते बाद सुनवाई करेगी.
पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने हाईकोर्ट के उस आदेश को पलटने का अनुरोध किया, जिसके तहत पंजाब के फरीदकोट के बाजाखाना पुलिस थाने में दर्ज तीन मामलों की सुनवाई पर रोक लगाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीनों मामलों में जांच की जरूरत है और राम रहीम को नोटिस जारी किया. फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में राम रहीम और उसके अनुयायियों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई फरीदकोट की अदालत से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दी थी.
राम रहीम ने राज्य सरकार की सितंबर 2018 की अधिसूचना की वैधता को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें राज्य सरकार ने तीनों मामलों की जांच सीबीआई से वापस ले ली थी. हाईकोर्ट ने 11 मार्च, 2024 को कई सवालों को फैसले के लिए एक बड़ी पीठ के पास भेजा था.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि ‘चूंकि, मामलों पर एक बड़ी पीठ विचार कर रही है, इसलिए न्यायसंगतता सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी करना उचित समझा जाता है. उन बेअदबी के मामलों में याचिकाकर्ता गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ निचली अदालत में आगे की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक रहेगी.’
Tags: Gurmeet Ram Rahim, Gurmeet Ram Rahim Singh, Punjab news, Supreme Court
FIRST PUBLISHED :
October 18, 2024, 18:04 IST