फैसला नहीं कर पाए तो हम…SC हुआ गर्म तो तुषार मेहता तुरंत बोले- पूछकर बताता हूं

4 hours ago

Last Updated:January 20, 2025, 13:25 IST

Supreme Court: पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की साल 1995 में हत्‍या कर दी गई थी. खालिस्‍तानी आतंकी आतंकी बलवंत सिंह राजोआना को इस मामले में सजा-ए-मौत सुनाइर्ठ गई. वो 29 साल से जेल में बंद है. उसकी दया याचिका पर अबतक कोई फैसला...और पढ़ें

फैसला नहीं कर पाए तो हम…SC हुआ गर्म तो तुषार मेहता तुरंत बोले- पूछकर बताता हूं

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. (News18)

नई दिल्‍ली. पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्‍या के मामले में आरोपी राजोआना की दया याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़ा रुख अख्तियार किया. जस्टिस बीआर गवाई की अध्‍यक्षता वाली तीन जजों की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने केंद्र सरकार को साफ कर दिया कि या तो वो इस मामले में फैसला लें. अन्‍यथा वो इसपर मामले में मैरिट के आधार पर अपना निर्णय सुनाएंगे. साल 1995 में पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की हत्‍या कर इी गई थी. इस मामले में खालिस्‍तानी आतंकी बलवंत सिंह राजोआना को मौत की सजा सुनाई गई थी.

राजोआना ने दया याचिका में देरी के आधार पर फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की है. सॉलिसिटर जनरल (SG) यानी केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राजोआना की दया याचिका की फ़ाइल अभी गृह मंत्रालय के पास ही पेंडिंग है. यह राष्ट्रपति के पास अभी नहीं गई है. तुषार मेहता ने मामले को ‘संवेदनशील’ बताते हुए इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं करने का आग्रह किया था. मेहता ने कोर्ट को बताया था कि वो अगली सुनवाई पर केन्द्र सरकार से निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराएंगे. SG के इस अनुरोध पर SC ने फिलहाल अपने आदेश के अमल पर रोक लगा दी है.

29 साल से जेल में है पूर्व सीएम की हत्‍यारा
राजोआना के वकील मुकुल रोहतगी ने आज कहा कि यह मामला पूर्व CJI एसए बोबडे के समय से चल रहा है. राजोआना 29 साल से जेल में है. उसे अब रिहा किया जाना चाहिए. जस्टिस बीआर गवई ने केंद्र से कहा कि या तो आप फैसला करें या हम गुण-दोष के आधार पर मामले की सुनवाई करेंगे. रोहतगी ने कहा कि भुल्लर मामले में मौत की सजा को उम्रकैद में बदला गया था.  जस्टिस गवई ने कहा कि मामले को 18 मार्च को सुनेंगे. रोहतगी ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट पेश करने दीजिए . जस्टिस गवई ने कहा कि इसका ध्यान रखा जाएगा.

18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 18 मार्च को गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करेंगे और यदि केंद्र सरकार तब तक निर्णय ले सकती हैं, तो बहुत अच्छा होगा. कहा गया, ‘अगली तारीख तक फैसला करें नहीं तो हम…’ केंद्र पर क्‍यों गरम हुआ सुप्रीम कोर्ट? सीएम की हत्‍या से जुड़ा मामला

First Published :

January 20, 2025, 13:25 IST

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