बेल रिजेक्ट, पुलिस को जज ने दिया ये आदेश... नरेश बाल्यान को कोर्ट से बड़ा झटका

1 week ago

Last Updated:May 27, 2025, 15:13 IST

Naresh Balyan News: दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व आप विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका खारिज कर दी. यह दूसरी बार है जब अदालत ने मकोका केस में आप नेता की जमानत याचिका को खारिज किया है.

बेल रिजेक्ट, पुलिस को जज ने दिया ये आदेश... नरेश बाल्यान को कोर्ट से बड़ा झटका

नरेश बाल्यान की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

हाइलाइट्स

नरेश बाल्यान की जमानत याचिका फिर खारिज.3 जून से आरोप तय करने की रोजाना सुनवाई.दिल्ली पुलिस को जांच में तेजी लाने के निर्देश.

नई दिल्ली. मकोका (MCOCA) मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट में नरेश बाल्यान की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने जमानत का जोरदार विरोध किया, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

अब क्या होगा?

कोर्ट ने कहा है कि 3 जून से इस मामले में आरोप तय करने की रोजाना सुनवाई शुरू होगी. इसके साथ ही, नरेश बाल्यान और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 3 जून तक बढ़ा दी गई है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आरोपी विकास गहलोत के खिलाफ जांच में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं.

जज ने क्या कहा…

स्पेशल जज न्यायाधीश दिगविजय सिंह ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है. यह बाल्यान द्वारा इस मामले में दायर की गई दूसरी जमानत याचिका थी. उन्हें जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया. दिल्ली पुलिस ने 1 मई को इस मामले में बाल्यान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. सप्लीमेट्री चार्जशीट में चार आरोपियों – साहिल उर्फ पोली, विजय उर्फ कालू, ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा और बाल्यान के खिलाफ सख्त महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे.

कब किया था AAP नेता को अरेस्ट

सभी आरोपियों को कथित रूप से गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू द्वारा चलाए जा रहे संगठित अपराध सिंडिकेट से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था. बाल्यान को पिछले साल 4 दिसंबर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, जबकि एक अदालत ने उन्हें एक उगाही मामले में जमानत दी थी. अदालत ने 15 जनवरी को इस मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया था कि मामले की जांच महत्वपूर्ण चरण में है और अगर जमानत दी गई तो आरोपी जांच में बाधा डाल सकते हैं.

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