Last Updated:November 04, 2025, 12:32 IST
Mehul Choksi Extradition: हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी 13000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी है. हजारों करोड़ के बैंक फ्रॉड के सामने आने के बाद चोकसी भारत से फरार हो गया था. अब उसे देश लाने की कोशिश की जा रही है.
भगोड़े मेहुल चोकसी ने बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट में भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका दायर की है. (फाइल फोटो)Mehul Choksi Extradition: भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट (कोर्ट ऑफ कैसैशन) में अपील दायर की है. अपील में उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील्स ने पिछले महीने चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी. यह आदेश केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के अनुरोध पर जारी किया गया था. बता दें कि मेहुल चोकसी 13000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में वॉन्टेड है. उसे इंडिया ने भगोड़ा घोषित कर रखा है. मेहुल चोकसी के भांजे नीरव मोदी भी हजारों करोड़ रुपये के घोटाले में वांछित है और भगोड़ा घोषित है.
बेल्जियम के एक लॉ ऑफिसर ने जानकारी दी कि चोकसी (जो अप्रैल से एंटवर्प की जेल में बंद है) ने 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की. एंटवर्प के अटॉर्नी जनरल केन विटपास ने बताया कि 30 अक्टूबर को चोकसी ने 17 अक्टूबर के निर्णय के खिलाफ अपील दायर की. यह अपील केवल कानूनी पहलुओं तक सीमित है और इसका फैसला कोर्ट ऑफ कैसैशन यानी शीर्ष अदालत करेगी. जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, प्रत्यर्पण आदेश को लागू नहीं किया जाएगा. बता दें कि 17 अक्टूबर को एंटवर्प की एक अदालत ने चोकसी को झटका देते हुए प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद अब मेहुल चोकसी को मामले की सुनवाई तक भारत प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकेगा.
कोर्ट ऑफ अपील्स का फैसला
गौरतलब है कि 17 अक्टूबर को एंटवर्प की कोर्ट ऑफ अपील्स की चार सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि चोकसी के खिलाफ चल रही कार्यवाही राजनीतिक मुकदमा नहीं है, न ही भारत में उसके साथ किसी प्रकार की यातना या अन्याय होने की आशंका है. अदालत ने चोकसी की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि मई 2021 में उसे भारत सरकार के अनुरोध पर एंटीगा और बारबुडा से लाया गया था. फैसले में कहा गया था कि भारत की अदालतों द्वारा जारी दो गिरफ्तारी वारंट (23 मई 2018 और 15 जून 2021 को जारी) वैध हैं और आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, गबन और भ्रष्टाचार जैसे अपराधों से संबंधित हैं. अदालत ने स्पष्ट किया कि ये अपराध भारत और बेल्जियम दोनों में कम से कम एक वर्ष के कारावास से दंडनीय हैं, इसलिए प्रत्यर्पण का सिद्धांत दोनों देशों के बीच परस्परता (reciprocity) पर आधारित है.
भारत को उम्मीद…बचना मुश्किल
भारतीय अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत भी चोकसी की अपील को खारिज कर देगी. एक अधिकारी ने कहा कि हम कोर्ट ऑफ कैसैशन में प्रत्यर्पण प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और ठोस सबूतों के आधार पर उसकी झूठी दलीलों को नकारेंगे ताकि उसे भारत वापस लाया जा सके. 65 वर्षीय मेहुल चोकसी को 11 अप्रैल को एंटवर्प पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उसकी गिरफ्तारी CBI द्वारा भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर की गई थी. तब से वह जेल में बंद है. चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का आरोप है, जिसमें उसका भांजा नीरव मोदी भी शामिल है. नीरव मोदी इस समय लंदन की जेल में बंद है और उसके भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है. चोकसी ने 2018 में भारत से भागकर कैरेबियाई देश एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली थी, लेकिन अब बेल्जियम में गिरफ्तारी और भारत के लगातार कानूनी प्रयासों के चलते उसका बच निकलना मुश्किल माना जा रहा है.
बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से प्रारंभिक के साथ उच्च शिक्षा हासिल की. झांसी से ग्रैजुएशन करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में PG डिप्लोमा किया. Hindustan Times ग्रुप से प्रोफेशनल कॅरियर की शु...और पढ़ें
बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से प्रारंभिक के साथ उच्च शिक्षा हासिल की. झांसी से ग्रैजुएशन करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में PG डिप्लोमा किया. Hindustan Times ग्रुप से प्रोफेशनल कॅरियर की शु...
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Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
November 04, 2025, 12:32 IST

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