वक्‍फ कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सीजेआई बोले-करेंगे फैसला

2 days ago

वक्फ संशोधित कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले में दायर 70 याचिकाओं पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनुसिंघवी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सहित अन्य याचिकाकर्ता के वकीलों ने बहस की. वक्‍फ कानून पर लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट अंतर‍िम आदेश देने जा रहा था. सीजेआई ने पहले कहा, हम अंतर‍िम आदेश जारी करने जा रहे हैं. हमारा अंतरिम आदेश इक्विटी को संतुलित करेगा. हम कहेंगे कि जो भी संपत्तियां कोर्ट ने वक्फ घोषित की हैं, उन्हें गैर-वक्फ नहीं माना जाएगा या उन्हें गैर-वक्फ नहीं माना जाएगा.. चाहे वह उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ हो या नहीं. कलेक्टर कार्यवाही जारी रख सकते हैं.. लेकिन प्रावधान प्रभावी नहीं होगा. बोर्ड और परिषद के संबंध में.. पदेन सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं लेकिन अन्य सदस्य मुस्लिम होने चाहिए. हालांक‍ि बाद में कोर्ट ने इस पर कोई आदेश नहीं द‍िया. मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को भी होगी.

इन याचिकाओं में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कई धाराओं को संविधान विरोधी बताते हुए उन्हें रद्द करने की मांग की गई है. वहीं वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के समर्थन में कई राज्यों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान ने अर्जी दाखिल कर मामले में पक्षकार बनने की अनुमति मांगी है. इन राज्यों ने वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की इस दलील का विरोध किया कि वक्फ संशोधन अधिनियम संविधान का उल्लंघन करता है. उधर केंद्र सरकार को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट संसद से पारित इस कानून को गिराएगा नहीं.सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामला कोर्ट में है, और फैसला यहीं होगा.

SC Hearing On Waqf Live: सुप्रीम कोर्ट में बहस के बाद अरशद मदनी ने क्‍या कहा?

जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर बहस की. मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मौजूदा वक्फ कानून संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है और धार्मिक मामलों में दखलंदाजी करता है. यह देश की एकता और अखंडता के लिए बेहद खतरनाक है. मुसलमान अपने धार्मिक मामलों में किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते. इस बिल का फायदा उठाकर सांप्रदायिक ताकतें देश की शांति और एकता को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं. यह कानून ऐसे समय लाया गया है जब पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आंधी चल रही है.

SC Hearing On Waqf Live: सरकार ने अंतर‍िम आदेश जारी करने का क‍िया विरोध

सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा क‍ि वे अंतर‍िम आदेश जारी करने जा रहे हैं. सीजेआई ने कहा, हमारा अंतरिम आदेश इक्विटी को संतुलित करेगा. हम कहेंगे कि जो भी संपत्तियां कोर्ट ने वक्फ घोषित की हैं, उन्हें गैर-वक्फ नहीं माना जाएगा या उन्हें गैर-वक्फ नहीं माना जाएगा.. चाहे वह उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ हो या नहीं. कलेक्टर कार्यवाही जारी रख सकते हैं.. लेकिन प्रावधान प्रभावी नहीं होगा. बोर्ड और परिषद के संबंध में.. पदेन सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। लेकिन अन्य सदस्य मुस्लिम होने चाहिए.

SC Hearing On Waqf Live:वक्‍फ कानून पर अंत‍र‍िम आदेश जारी नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में वक्‍फ कानून पर सुनवाई के बाद अंतर‍िम आदेश जारी नहीं क‍िया जाएगा. इस मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी. उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे का फैसला लेगी. शुक्रवार को 2 बजे इस मामले की सुनवाई होगी.

SC Hearing On Waqf Live:सरकार की दलील, पहले वक्‍फ बोर्ड में सिर्फ शिया और सुन्‍नी थे, अब सबको जगह मिलेगी

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने कहा कि पहले वक्‍फ बोर्ड में सिर्फ शिया और सुन्‍नी थे. अब सभी संप्रदाय के लोगों को इसमें जगह मिलेगी. सरकार के वकील तुषार मेहता ने साफ कहा, वक्फ अभी भी निलंबित है, लेकिन कोई भी यह नहीं कहता कि उपयोग बंद हो जाएगा. ये राजस्व कार्यवाही है, और अगर कोई प्रतिकूल कब्जा करना चाहता है, तो वे उपाय की मांग कर सकते हैं.

SC Hearing On Waqf Live:तो क्‍या आप गैर ह‍िन्‍दुओं को भी ह‍िन्‍दुओं के बोर्ड में ह‍िस्‍सा देंगे-सीजेआई का केंद्र से सवाल

सीजेआई ने केद्र सरकार के वकील तुषार मेहता से पूछा, यदि आप उस रास्ते पर जा रहे हैं, तो क्या आप गैर हिंदुओं को भी हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति देंगे?

SC Hearing On Waqf Live: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, वक्‍फ बाई यूजर क्‍यों हटाया?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी तीखे सवाल पूछे. सीजेआई ने एसजी तुषार मेहता से कहा, वक्‍फ बाई यूजर क्‍यों हटाया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14,15वीं सदी की अधिकांश मस्जिदों में बिक्री विलेख नहीं होगा. अधिकांश मस्जिदें वक्‍फ बाई यूजर होंगी.इस पर एसजी ने कहा कि उन्हें इसे पंजीकृत करवाने से किसने रोका? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर सरकार कहने लगी कि ये जमीनें सरकारी हैं तो क्या होगा?

SC Hearing On Waqf Live: सुप्रीम कोर्ट में एसजी की दलीलों पर जजों के सवाल

एसजी मेहता ने कहा कि मैं कानून पर बात कर रहा हूं धार्मिक व्यवस्था पर नहीं. सीजेआई ने कहा कि हम केवल उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ पर हैं. जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा कि ट्रस्ट का उदाहरण न दें, सबसे अधिक संभावना हिंदू बंदोबस्ती की होगी, हिंदू समुदाय ही इसका प्रशासन करता है. मेहता ने कहा कि वे किसी भी तरीके से शासित होते हैं, लेकिन अंततः यह वैधानिक द्वारा शासित होता है. सीजेआई ने कहा कि हमें एक उदाहरण दें. मेहता ने कहा ठीक है इस पर नहीं जाते हैं.

एसजी तुषार मेहता: आप कानून से निपट रहे हैं. एक संयुक्त संसदीय समिति थी. 38 बैठकें हुईं. इसने कई क्षेत्रों का दौरा किया.. इसने 98.2 लाख ज्ञापनों की जांच की. फिर यह दोनों सदनों में जाता है और फिर कानून पारित किया गया. एसजी: उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के संबंध में सीजेआई: क्या आप एससी फैसले द्वारा स्थापित उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ कह रहे हैं और कोई विवाद नहीं है… यह अब शून्य है?

एसजी: नहीं… सही वैधानिक योजना नहीं. मैं एक हिंदू हूं और मान लीजिए कि मैं एक ट्रस्ट बनाता हूं… यहां वक्फ सर्वशक्तिमान अल्लाह को समर्पित है.

सीजेआई: हम केवल वक्फ पर उपयोगकर्ता एसजी द्वारा हैं: कृपया वक्फ काउंसिल, बोर्ड और वक्फ को सहन करें.

न्यायमूर्ति विश्वनाथन: निकटतम उदाहरण हिंदू धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम है.. वे कह रहे हैं कि हिंदू समुदाय इसे प्रशासित कर रहा है

एसजी: नहीं, नहीं, मैं उदाहरण नहीं देना चाहता.. गैर-हिंदुओं के साथ तिरुपति बोर्ड ..

सीजेआई: हिंदुओं के धार्मिक बंदोबस्त के अनुसार कोई और हिस्सा नहीं है.

सीजेआई: वक्फ संपत्ति क्यों या क्यों नहीं… अदालत को यह तय करने की अनुमति दें.

एसजी: वक्फ का पंजीकरण हमेशा अनिवार्य रूप से आवश्यक था. यहां तक कि यूजर द्वारा वक्फ को भी रजिस्ट्रेशन कर वक्फ से गुजरना पड़ा. 1995 के अधिनियम में भी यह अनिवार्य है. मिस्टर सिब्बल का कहना है कि मुत्तवली जेल जाएगी… वह 1995 से जेल जा रहे हैं यदि पंजीकरण नहीं कराया जाता है.

Waqf Act Hearing In Supreme Court LIVE: केंद्र सरकार की वक्फ पर दलील

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें शुरू कीं. उन्होंने कहा- यह सिर्फ एक कानून नहीं है, यह जेपीसी द्वारा विचार-विमर्श के बाद आया है. उन्होंने 98 लाख से ज़्यादा ज्ञापनों पर विस्तृत चर्चा की. एसजी मेहता ने नए वक्फ कानून का बचाव किया.

कानून पर रोक की मांग को लेकर दलील नहीं सुनूंगा: सीजेआई

अभिषेक मनु सिंघवी के बाद कुछ और याचिकाकर्ताओं ने कानून पर रोक की मांग की जिसपर CJI ने कहा कि अब वह कानून पर रोक की मांगी को लेकर किसी याचिकाकर्ता को नहीं सुनेंगे. सीजेआई ने कहा कि बस हो गया, अब हमें मौका दीजिए.

Waqf Act SC Hearing Live : मैं आवश्यक धार्मिक तर्क से भटक रहा हूं... वक्फ कानून पर SC से क्यों बोले अभिषेक मनुसिंघवी

अभिषेक मनुसिंघवी ने कहा कि वक्फ संसोधित अधिनियम के रूल 3( 3)(डीए) में कलेक्टर को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है. लोगों को अधिकारी के पास जाने के लिए बनाया गया है.

सिंघवी ने कहा कि अनुच्छेद 25 और 26 को पढ़ने से ज्यादा अनुच्छेद 32 क्या है, यह ऐसा मामला नहीं है जहां मीलॉर्ड्स को हमें HC भेजना चाहिए.

वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 26 देखें, मैं आवश्यक धार्मिक तर्क से भटक रहा हूं, यह यहां महत्वपूर्ण नहीं है. कृपया धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के बीच अंतर देखें, इसमें धार्मिक आवश्यक अभ्यास के प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है.

Waqf Act SC Hearing Live : 'मीलॉर्ड वक्फ अधिनियम पर रोक लगाएं...' अभिषेक मनुसिंघवी ने दी ऐसी दलील, CJI बोले- हम...

अभिषेक मनु सिंघवी ने वक्फ संशोधित कानून पर रोक की मांग की. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा- यह केस इसका नहीं कि किस-किस याचिका को हाईकोर्ट भेजा जाए. नए कानून के प्रावधान तत्काल की प्रभावी हो गए हैं. इन पर स्टे लगाया जाना चाहिए.

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर बाद में विचार करेंगे.

Waqf Act SC Hearing Live : आपको समस्या क्या है... वक्फ अधिनियम पर सिब्बल ने दी राम जन्मभूमि वाली दलील, तो CJI ने पूछा लिया सवाल

कपिल सिब्बल ने कहा कि यह पूरी तरह से सरकारी टेकओवर है. सिब्बल ने राम जन्मभूमि के फैसले का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि धारा 36, आप उपयोगकर्ता द्वारा बना सकते हैं, संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है. मान लीजिए कि यह मेरी अपनी संपत्ति है और मैं इसका उपयोग करना चाहता हूं, मैं पंजीकरण नहीं करना चाहता.

सीजेआई ने कहा कि पंजीकरण में क्या समस्या है? सिब्बल ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को समाप्त कर दिया गया है, यह मेरे धर्म का अभिन्न अंग है, इसे राम जन्मभूमि फैसले में मान्यता दी गई है. सिब्बल ने कहा कि समस्या यह है कि वे कहेंगे कि यदि वक्फ 3000 साल पहले बनाया गया है तो वे डीड मांगेंगे.

Waqf Act SC Hearing Live : वक्फ अधिनियम पर कपिल सिब्बल देते रहे दलील पर दलील, सुप्रीम कोर्ट करती रही काट

कपिल सिब्बल ने फिर सुप्रीम कोर्ट से कहा, ‘वक्फ डीड बनाए बिना कोई संपत्ति वक्फ नहीं की जा सकती है. इस कोर्ट ने पूछा किया इसमें गलत क्या है?

फिर सिब्बल ने कहा कि मैं उपयोगकर्ता के रूप में वक्फ संपत्ति बना सकता हूं. यह मेरी संपत्ति है, अगर मैं इसे वक्फ करना चाहूं तो इसमें मसला क्या है? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘आप इसे वक्फ की तरह भी रजिस्टर करवा सकते हैं, क्योंकि इससे आपको भी फायदा होगा. यह कैसे लाभकारी नहीं है?

Waqf Act SC Hearing Live : वक्फ बोर्ड में क्या दो से ज्यादा हो सकते हैं गैर मुस्लिम सदस्य? सुप्रीम कोर्ट का सरकार से सवाल

कपिल सिब्बल ने कहा, ‘सेंट्रल वक्फ काउंसिल (1995) के तहत बोर्ड में सभी मुस्लिम होते थे. हिन्दू और सिख बोर्ड में भी सभी सदस्य हिन्दी और सिख ही होते हैं. नए वक्फ संशोधित अधिनियम में विशेष सदस्यों के नाम पर गैर मुस्लिमों को जगह दी गई है. यह नया कानून अधिकारों का सीधा उल्लंघन है.

इस पर सीजेआई की बेंच ने कहा कि वह सरकार से यह पूछना चाहेगी कि वक्फ बोर्ड में दो गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या न्यूनतम रखी गई है या अधिकतम..

Waqf Act SC Hearing Live : कपिल सिब्बल से बोले CJI संजीव खन्ना- यह व्याख्या तो आपके पक्ष में...

वक्फ संसोधित अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश करते हुए कपिल सिब्बल ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई. उन्होंने कहा, ‘आपने एक ऐसे अधिकारी को नामित किया है जो सरकार का अधिकारी है, यह (स्वभाविक रूप से) असंवैधानिक है. यह हमारी तीसरी चुनौती है. चौथी चुनौती यह है कि किसी स्मारक को अगर संरक्षित घोषित किया गया है, या उसे वक्फ घोषित किया गया है, तो वह घोषणा अवैध मानी जानी चाहिए.’

इस पर CJI संजीव खन्ना ने कहा, ‘ऐसे कितने मामले हैं? मेरी समझ के अनुसार, यह व्याख्या आपके पक्ष में लगती है. अगर कोई संपत्ति पहले वक्फ के रूप में घोषित हुई थी और बाद में उसे प्राचीन स्मारक घोषित किया गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता- वह वक्फ बनी रहेगी. आपको आपत्ति केवल तब होनी चाहिए जब किसी संपत्ति को पहले संरक्षित स्मारक घोषित किया गया हो और बाद में वक्फ घोषित कर दिया गया हो.

Waqf Act SC Hearing Live : कपिल सिब्बल से बोले CJI संजीव खन्ना- यह व्याख्या तो आपके पक्ष में...

वक्फ संसोधित अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश करते हुए कपिल सिब्बल ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई. उन्होंने कहा, ‘आपने एक ऐसे अधिकारी को नामित किया है जो सरकार का अधिकारी है, यह (स्वभाविक रूप से) असंवैधानिक है. यह हमारी तीसरी चुनौती है. चौथी चुनौती यह है कि किसी स्मारक को अगर संरक्षित घोषित किया गया है, या उसे वक्फ घोषित किया गया है, तो वह घोषणा अवैध मानी जानी चाहिए.’

इस पर CJI संजीव खन्ना ने कहा, ‘ऐसे कितने मामले हैं? मेरी समझ के अनुसार, यह व्याख्या आपके पक्ष में लगती है. अगर कोई संपत्ति पहले वक्फ के रूप में घोषित हुई थी और बाद में उसे प्राचीन स्मारक घोषित किया गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता- वह वक्फ बनी रहेगी. आपको आपत्ति केवल तब होनी चाहिए जब किसी संपत्ति को पहले संरक्षित स्मारक घोषित किया गया हो और बाद में वक्फ घोषित कर दिया गया हो.

Waqf Act SC Hearing Live: इसलिए संसद ने मुसलमानों के लिए कानून बनाया है... वक्फ अधिनियम पर बोले CJI

सीजेआई ने कहा, ‘लेकिन हिंदुओं में ऐसा होता है… इसलिए संसद ने मुसलमानों के लिए कानून बनाया है… हो सकता है कि यह हिंदुओं जैसा न हो… अनुच्छेद 26 इस मामले में कानून बनाने पर रोक नहीं लगाएगा… अनुच्छेद 26 सार्वभौमिक है और यह इस मायने में धर्मनिरपेक्ष है कि यह सभी पर लागू होता है.’

Waqf Act SC Hearing Live: वक्फ कानून पर कपिल सिब्बल ने दी मुस्लिम विरासत की दलील, CJI ने तुरंत दिलाई हिन्दुओं की याद

वक्फ कानून पर कपिल सिब्बल ने दी मुस्लिम विरासत की दलील, CJI ने तुरंत दिलाई हिन्दुओं की याद
कपिल सिब्बल ने कहा, राज्य हमें यह बताने वाला कौन होता है कि उत्तराधिकार कैसे होगा?: इस पर सीजेआई ने उन्हें काटते हुए कहा, ‘हिंदुओं के मामले में भी, उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संसद द्वारा परिभाषित किया जाता है.’

Waqf Act SC Hearing Live: 'मेरा संपत्ति, मेरा अधिकार, रोक कैसे लगा सकती है सरकार...' वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल की दमदार दलील

कपिल सिब्बल ने कहा कि नए कानून के मुताबिक, अगर किसी ने 5 साल से कम वक्त से इस्लाम धर्म अपना रखा है तो वह संपत्ति दान नहीं कर सकता. यह गलत है. मेरी संपत्ति है. उसपर मेरा अधिकार है. इस तरह से रोक कैसे लगाया जा सकता है.

Waqf Act SC Hearing Live: वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनुसिंघवी की दलीलों की काट करेंगे तुषार मेहता

वक्फ संशोधित कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले में दायर 70 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. सुप्रीम कोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनुसिंघवी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सहित अन्य याचिकाकर्ता के वकील कोर्ट में मौजूद हैं.

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